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हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, HC ने दी जमानत याचिका वापस लेने की छूट

पंचकूला दंगे के मामले में देशद्रोह का केस झेल रही हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की जमानत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर याचिका को वापस लेने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता.

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Published : Sep 4, 2019, 11:35 PM IST

हनीप्रीत की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

चंडीगढ़: देशद्रोह का केस झेल रही हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता. वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि हनीप्रीत पर गंभीर आरोप हैं ऐसे में वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे जमानत नहीं देनी चाहीए.

हनीप्रीत की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज


हनीप्रीत ने अपने जमानत याचिका में कहा है कि दंगों के समय वह डेरा प्रमुख के साथ थी. डेरा प्रमुख के साथ वह पंचकूला से सीधे रोहतक के सुनारिया जेल चली गई थी. उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. बावजूद इसके उसे इन दंगों की साजिश का आरोपी बना दिया गया.


वहीं हरियाणा सरकार के एएजी रमेश अंबवता ने बताया कि 9 सितम्बर को हनीप्रीत पर चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं. अगर इस समय पर हनीप्रीत बाहर आ गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे कोई राहत ना दी जाए.

चंडीगढ़: देशद्रोह का केस झेल रही हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि हनीप्रीत बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता. वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि हनीप्रीत पर गंभीर आरोप हैं ऐसे में वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे जमानत नहीं देनी चाहीए.

हनीप्रीत की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज


हनीप्रीत ने अपने जमानत याचिका में कहा है कि दंगों के समय वह डेरा प्रमुख के साथ थी. डेरा प्रमुख के साथ वह पंचकूला से सीधे रोहतक के सुनारिया जेल चली गई थी. उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. बावजूद इसके उसे इन दंगों की साजिश का आरोपी बना दिया गया.


वहीं हरियाणा सरकार के एएजी रमेश अंबवता ने बताया कि 9 सितम्बर को हनीप्रीत पर चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं. अगर इस समय पर हनीप्रीत बाहर आ गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उसे कोई राहत ना दी जाए.

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पंचकूला दंगो में देशद्रोही मामले में लिप्त हनीप्रीत उर्फ़ प्रियंका तनेजा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है । कोर्ट ने हनीप्रीत के बाहर आने से गवाहों से गवाहों को प्रभावित कर सकती है इसलिए उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा सकता । इसपर हनिप्रीत पक्ष की तरफ से याचिका खारिज होते देख याचिका वापिस ले ली । वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया कि हनिप्रीत पर गंभीर आरोप है ऐसे में गवाहो को प्रभावित कर सकती है इसलिए उन्हें जमानत नही देनी चाहिए । Body:वीओ -
हरियाणा सरकार के एएजी रमेश अंबवता ने बताया कि 9 सितंबर को हनीप्रीत पर चार्जेस फ्रेम् होने हैं हनीप्रीत गवाहों को इनफ्लुएंस कर सकती है इसलिए कोई भी राहत ना दी जाए । उनहोने कहा कि उनपर गंभीर आरोप है और दंगे का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है । इस मामले में 49 आरोपी है जिनमे से आदित्य इंसा को भी पी ओ घोषित कर दिया है । इसपर हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए हनीप्रीत के वकील ने याचिका ख़ारिज होते देख जमानत याचिका वापिस ले ली ।
बाइट रमेश अम्बावत , एएजी हरियाणाConclusion:कोर्ट में कहा गया कि गुरमीत राम रहीम के गनमैन विकास ने कहा था की हनीप्रीत ने डेरा समर्थको को पंचुकला में दंगा करवाने की एवज में सवा करोड़ रुपए दिए थे जोकि दो व्यक्तियों में से रिकवर भी किया गए है । इसमे से अपने बयानों में भी उन्होंने इसको स्वीकार किया है । गौरतलब है कि इससे पहले रामरहीम की पत्नी की तरफ से दायर याचिका को हइकोर्ट खारिज कर चुकी है ।
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