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कोर्ट ने खारिज की पत्रकार छत्रपति हत्या के दोषी कृष्ण लाल की पैरोल याचिका

पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्या मामले के दोषी कृष्ण लाल की पैरोल के लिए उसके भाई ने याचिका लगाई थी. जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का तर्क है कि इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है.

Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court
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Published : May 9, 2020, 12:25 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्याकांड में डेरा प्रमुख के सहयोगी कृष्ण लाल को पैरोल देने की मांग को खारिज कर दिया. कृष्ण लाल इस समय उम्र कैद की सजा के तहत अंबाला जेल में बंद है. कृष्ण लाल के भाई भीमसेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कृष्णलाल को पैरोल देने की मांग की थी.

याचिका में अंबाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने 2 मई के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की. जिसमें उसकी पैरोल की मांग की थी. कोर्ट का कहना है कि कृष्ण लाल को पैरोल देने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. इसी का हवाला देकर उनकी पैरोल की मांग खारिज कर दिया गया है.

Punjab and Haryana High Court
कोर्ट में दाखिल पैरोल याचिका

हाई कोर्ट को बताया गया कि याची कृष्ण लाल का भाई है. उसकी माता का 1 मई को देहांत हो गया था. वो 13 मई को उसकी माता की तेरहवीं है. इसको लेकर उन्होंने अंबाला जेल को एक मांग पत्र देकर 2 सप्ताह की पैरोल देने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें:- पड़ताल: लॉकडाउन में चारे की कमी ने तोड़ी डेयरी उद्योग की कमर, आधा दूध दे रहे पशु

कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल के दौरान याची कई साल तक जमानत पर बाहर रहा. उसने कभी कानून के खिलाफ काम नहीं किया. उसकी माता के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेना उसका अधिकार भी है. ऐसे में उसे पैरोल दी जाए.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्याकांड में डेरा प्रमुख के सहयोगी कृष्ण लाल को पैरोल देने की मांग को खारिज कर दिया. कृष्ण लाल इस समय उम्र कैद की सजा के तहत अंबाला जेल में बंद है. कृष्ण लाल के भाई भीमसेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कृष्णलाल को पैरोल देने की मांग की थी.

याचिका में अंबाला जेल सुप्रिटेंडेंट ने 2 मई के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की. जिसमें उसकी पैरोल की मांग की थी. कोर्ट का कहना है कि कृष्ण लाल को पैरोल देने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. इसी का हवाला देकर उनकी पैरोल की मांग खारिज कर दिया गया है.

Punjab and Haryana High Court
कोर्ट में दाखिल पैरोल याचिका

हाई कोर्ट को बताया गया कि याची कृष्ण लाल का भाई है. उसकी माता का 1 मई को देहांत हो गया था. वो 13 मई को उसकी माता की तेरहवीं है. इसको लेकर उन्होंने अंबाला जेल को एक मांग पत्र देकर 2 सप्ताह की पैरोल देने की मांग की थी.

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कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल के दौरान याची कई साल तक जमानत पर बाहर रहा. उसने कभी कानून के खिलाफ काम नहीं किया. उसकी माता के अंतिम कार्यक्रम में भाग लेना उसका अधिकार भी है. ऐसे में उसे पैरोल दी जाए.

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