चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पास किया गया. इस दौरान कांग्रेस ने सदन में जोरदार हंगामा भी किया. शोर शराबे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.
वहीं बजट सत्र के अंतिम दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को लेकर हुए हंगामे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाहे सरकारी हो या प्राईवेट किसी संपत्ति का नुकसान होता है वह ठीक नहीं है.
सीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने, धरना देने की बात ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा की छूट नहीं, IPC में सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें नुकसान भरपाई का प्रावधान नहीं और यदि है भी तो वह काफी लंबा है. इस विधयेक का किसान आंदोलन या कृषि कानून से लेना देना नहीं.
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विरोध के पीछे विपक्ष की मानसिकता है कि ये किसानों के आंदोलन को लेकर लाया गया है जबकि ऐसा नहीं है. हिंसा करने वाले के मन में डर होना जरूरी है.
सीएम ने एक शेर पढ़ा कि महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सबने कहा बहुत लंबी है उम्र तुम्हारी.
सीएम ने विपक्ष को कहा कि आप हर छह माह में अविश्वास प्रस्ताव लाओ हम तैयार हैं. वहीं धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा इसमें कुछ लीगल ओपेनियन की आवश्यकता थी. अगले सत्र में या फिर इसे जल्द अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा.
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