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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने की बड़ी पीठ के गठन की मांग - हाईकोर्ट लिव इन रिलेशनशिप बड़ी पीठ गठन मांग

लिव इन रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है. उनका मानना है कि कई पीठ ऐसे ही मामलों को नैतिक और सामाजिक तौर पर गलत मानकर उनकी याचिका खारिज कर देती है.

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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने की बड़ी पीठ के गठन की मांग
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Published : May 25, 2021, 6:49 PM IST

चंडीगढ़: लिव इन रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में हाईकोर्ट की विभिन्न बेंच द्वारा अलग-अलग फैसले दिए जाने पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस विषय पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मामला रेफर करते हुए ऐसे मामलों पर एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया.

दरअसल जस्टिस अनिल खेत्रपाल के सामने फरीदाबाद के एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है. इस मामले में युवक पहले से विवाहित था और उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, लेकिन तलाक नहीं हुआ था. इस बीच युवक एक अन्य महिला के साथ भागकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और दोनों ने परिजनों से जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है.

ये भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की राष्ट्रीय कोविएशन नीति को रद्द करने की मांग वाली याचिका

जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ नाबालिक और लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है, तो कई पीठ ऐसे ही मामलों को नैतिक और सामाजिक तौर पर गलत मानकर उनकी याचिका खारिज कर चुकी है. जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

चंडीगढ़: लिव इन रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में हाईकोर्ट की विभिन्न बेंच द्वारा अलग-अलग फैसले दिए जाने पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस विषय पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मामला रेफर करते हुए ऐसे मामलों पर एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया.

दरअसल जस्टिस अनिल खेत्रपाल के सामने फरीदाबाद के एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है. इस मामले में युवक पहले से विवाहित था और उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, लेकिन तलाक नहीं हुआ था. इस बीच युवक एक अन्य महिला के साथ भागकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और दोनों ने परिजनों से जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है.

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जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ नाबालिक और लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है, तो कई पीठ ऐसे ही मामलों को नैतिक और सामाजिक तौर पर गलत मानकर उनकी याचिका खारिज कर चुकी है. जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

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