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इस वजह से भंग हुई चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, एक महीने के अंदर होंगे चुनाव

एक बार फिर से चंडीगढ़ में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (Chandigarh District Bar Association) के चुनाव होंगे. जानें क्या है पूरा मामला.

Chandigarh District Bar Association
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Published : Aug 28, 2021, 12:41 PM IST

चंडीगढ़: एक बार फिर से चंडीगढ़ में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (Chandigarh District Bar Association) के चुनाव होंगे. बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल (Bar Council of Punjab and Haryana Election Tribunal) ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि पिछले चुनावों को रद्द कर दोबारा नए सिरे से चुनाव किए जाने चाहिए. अगले चुनाव होने तक बार एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है.

बता दें कि चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत दी थी कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुए. उस चुनाव की वीडियोग्राफी भी की गई थी, जिसने ये खुलासा हुआ था कि मतपत्रों का सही तरीके से वितरण नहीं किया गया. चुनाव में कोई गोपीनियता नहीं बरती गई. जिस गेट से मतदाता मत डालने के लिए भीतर आ रहे थे, उसी गेट से बाहर जा रहे थे. चुनाव में पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव था.

इस शिकायत पर बार काउंसिल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाते हुए सभी शिकायतों को सही पाया और कहा कि बार एसोसिएशन समाज की एक एलिट क्लास होती है, लेकिन इन चुनावों में पूरी तरह अव्यवस्था नजर आई है.

ये भी पढ़ें- रंजीत सिंह हत्याकांड: सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, फैसले पर रोक जारी

बार काउंसिल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि वओ इस पर गौर नहीं कर रहे कि इन चुनाव में कौन विजय रहा और कौन हारा. या किसे ज्यादा मत पड़े और किससे कम, लेकिन ये सामने आया है कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए गए. इसलिए ट्रिब्यूनल ने इन चुनावों को रद्द कर चुनाव अधिकारी को 1 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव करवाए जाने के आदेश दे दिए हैं.

चंडीगढ़: एक बार फिर से चंडीगढ़ में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (Chandigarh District Bar Association) के चुनाव होंगे. बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल (Bar Council of Punjab and Haryana Election Tribunal) ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि पिछले चुनावों को रद्द कर दोबारा नए सिरे से चुनाव किए जाने चाहिए. अगले चुनाव होने तक बार एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है.

बता दें कि चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत दी थी कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुए. उस चुनाव की वीडियोग्राफी भी की गई थी, जिसने ये खुलासा हुआ था कि मतपत्रों का सही तरीके से वितरण नहीं किया गया. चुनाव में कोई गोपीनियता नहीं बरती गई. जिस गेट से मतदाता मत डालने के लिए भीतर आ रहे थे, उसी गेट से बाहर जा रहे थे. चुनाव में पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव था.

इस शिकायत पर बार काउंसिल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाते हुए सभी शिकायतों को सही पाया और कहा कि बार एसोसिएशन समाज की एक एलिट क्लास होती है, लेकिन इन चुनावों में पूरी तरह अव्यवस्था नजर आई है.

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बार काउंसिल के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि वओ इस पर गौर नहीं कर रहे कि इन चुनाव में कौन विजय रहा और कौन हारा. या किसे ज्यादा मत पड़े और किससे कम, लेकिन ये सामने आया है कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए गए. इसलिए ट्रिब्यूनल ने इन चुनावों को रद्द कर चुनाव अधिकारी को 1 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव करवाए जाने के आदेश दे दिए हैं.

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