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चंडीगढ़ में प्रवेश करते ही वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल - chandigarh travellers guidelines

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने तय किया है कि अब जो भी कोई चंडीगढ़ आएगा, उसे पहले दिन ही प्रशासन की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी.

chandigarh administration
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Published : Jun 23, 2020, 9:07 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ शहर में आने वालों के लिए यूटी प्रशासन ने जरूरी सूचना जारी की है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ शहर पहुंचेगा, तो उसे पहले दिन ही यूटी प्रशासन की वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी. प्रशासन ने चंडीगढ़ आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य कर दिया है.

यूटी प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि ट्राइसिटी से बाहर या कहीं से भी चंडीगढ़ आकर बिना जानकारी दिए 72 घंटे से अधिक रहने पर जेल की सजा होगी. प्रशासन का मानना है कि चंडीगढ़ में ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े लोगों की वजह से ही कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं. इसी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशास ने ये फैसला लिया है.

होटल, रेस्ट हाउस और धर्मशालाओं को आदेश जारी

प्रशासन ने साफ किया है कि ये फैसला खासतौर पर बाहर से आकर गेस्ट हाउस, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां रुकने वालों के लिए लिया गया है. प्रशासन ने कहा है कि तीन दिन रुकने वालों को ये जानकारी देना बिल्कुल अनिवार्य है. प्रशासन ने सभी होटल, रेस्ट हाउस, धर्मशाला और सराय के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं.

अब इन सभी को विजिटर्स का डेली रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा. प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना आरोग्य सेतु एप के किसी को भी चंडीगढ़ में एंट्री नहीं होगी. अगर प्रशासन के इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जेल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: फाइनल ईयर और रिअपीयर वाले छात्रों को बिना परीक्षा किया जाएगा प्रमोट

चंडीगढ़: चंडीगढ़ शहर में आने वालों के लिए यूटी प्रशासन ने जरूरी सूचना जारी की है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ शहर पहुंचेगा, तो उसे पहले दिन ही यूटी प्रशासन की वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी. प्रशासन ने चंडीगढ़ आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य कर दिया है.

यूटी प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि ट्राइसिटी से बाहर या कहीं से भी चंडीगढ़ आकर बिना जानकारी दिए 72 घंटे से अधिक रहने पर जेल की सजा होगी. प्रशासन का मानना है कि चंडीगढ़ में ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े लोगों की वजह से ही कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं. इसी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशास ने ये फैसला लिया है.

होटल, रेस्ट हाउस और धर्मशालाओं को आदेश जारी

प्रशासन ने साफ किया है कि ये फैसला खासतौर पर बाहर से आकर गेस्ट हाउस, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां रुकने वालों के लिए लिया गया है. प्रशासन ने कहा है कि तीन दिन रुकने वालों को ये जानकारी देना बिल्कुल अनिवार्य है. प्रशासन ने सभी होटल, रेस्ट हाउस, धर्मशाला और सराय के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं.

अब इन सभी को विजिटर्स का डेली रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा. प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना आरोग्य सेतु एप के किसी को भी चंडीगढ़ में एंट्री नहीं होगी. अगर प्रशासन के इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जेल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

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