चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोविशिल्ड वैक्सीन की पहली डोज (Covishild vaccine first dose) लेने के बाद समय पूरा ना होने की स्थिति में विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार या सरकारी कार्य के उदेश्य से विदेश जाने, ओलंपिक खेलों में भाग लेने के साथ-साथ अन्य श्रेणियों को भी आपात या अनिवार्य स्थिति में विदेश जाने के लिए जोड़ा है. जिनमें किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए उपचार करवाने हेतू, विदेशी नागरिक (जो अपने देश में वापस जाना चाहते हैं).
साथ ही किसी भी परिस्थिति, जिसके तहत विदेशी यात्रा करना अनिवार्य हैं (परंतु कोविशिल्ड की पहली डोज लेने के बाद 84 दिन पूरे नहीं हुए हैं) जैसी श्रेणियों को कोविशिल्ड की पहली व दूसरी डोज के समयवधि के संबंध में छूट देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इन श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों को कोविशिल्ड की पहली व दूसरी डोज लेने के समयावधि में छूट देने का निर्णय लिया गया है, ताकि ऐसी आपात स्थितियों में इन लोगों को विदेश जाने से रोका ना जा सके.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इन मामलों में संबंधित व्यक्ति को विदेश यात्रा से संबंधित दस्तावेज जैसे कि वीजा या कंफर्म टिकट के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जिससे विदेश यात्रा करना उचित समझा जाए. इसके अलावा, ऐसे लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी डोज सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऑन-साइट भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जोकि पहले से कोविन पोर्टल में दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिकों की सुविधा के लिए ये सुविधा सभी सरकारी कोविड सेंटरों पर उपलब्ध करवाई जाए.