चंडीगढ़: शुक्रवार को राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब राम रहीम को बरगाड़ी बेअदबी मामले में फरीदकोट कोर्ट में पेशी के लिए नहीं जाना पड़ेगा. हाई कोर्ट ने मामले में फरीदकोर्ट पुलिस को आदेश दिया है कि अगर वो पूछताछ करना चाहते हैं तो सुनारिया जेल में जाकर पूछताछ करें.
बता दें कि पंजाब के फरीदकोट कोर्ट ने राम रहीम को 29 अक्तूबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया था. वहीं इस मामले में एसआईटी ने पहले से ही गुरमीत राम रहीम को चार्जशीट किया हुआ है. जिसके खिलाफ राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली थी.
इस याचिका में राम रहीम ने अपील की थी कि एसआईटी इस मामले में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर जेल में आकर उनसे पूछताछ करे. राम रहीम ने फरीदकोट कोर्ट के आदेशों को रद्द करने के साथ-साथ कोर्ट द्वारा जारी किए वारंट को चुनौती दी थी और एंटीसिपेटरी बेल की भी याचिका डाली थी.
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क्या है बरगाड़ी बेअदबी मामला: गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब जी का स्वरूप चोरी करने व विवादित पोस्टर लगाने की घटनाओं में डेरा सच्चा सौदा के छह अनुयायियों के खिलाफ मामला चल रहा है. अब इस मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से पूछताछ करने के लिए फरीदकोट कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए राम रहीम को पेशी के लिए 29 अक्टूबर का समय दिया था.
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