चंडीगढ़: हरियाणा में नायब तहसीलदारों के 70 पदों के लिए 26 मई को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले के बाद हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका पर हाईकोर्ट में 1 अगस्त के लिए सुनवाई स्थगित हो गई है.
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दरअसल पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट की तरफ से HPSC को इस मामले में एफिडेविट फाइल करने के आदेश दिए गए थे. हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान HPSC के वकील ने बताया कि एफिडेविट HPSC के चेयरमैन के नाम से बना, क्योंकि कोर्ट की तरफ से उन्हें एफिडेविट दायर करने को कहा गया था. जबकि HPSC के सचिव ही ऑथराइज्ड पर्सन है. हाईकोर्ट की तरफ से अब HPSC के सचिव को एफिडेविट के माध्यम से जवाब देने को कहा गया है. वहीं हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया है.
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इस मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील सौरभ दलाल ने बताया कि नायब तहसीलदार के 70 पदों के लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी. उसका पेपर लीक हो गया था, ऐसे में पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाती है. उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था की पेपर लीक में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई हैं जबकि इसमें HPSC के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे में HPSC से एफिडेविट देते हुए जवाब दायर करने को कहा था. अब 1 अगस्त तक HPSC के सचिव को इस मामले में जवाब देना है.
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मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी. जिसमें देखना ये होगा कि HPSC के सचिव की तरफ से क्या जवाब हाईकोर्ट में दिया जाता है.