चंडीगढ़: हरियाणा में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की तरफ से कई फैसले अलग-अलग वर्गों के लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनको नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.
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मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनको एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति की गई सेवा अवधि के बराबर दी जाएगी.
कर्मचारी अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से की गई नियमित पदों की भर्तियों में एक बार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसका नियमित भर्ती में चयन हो जाता है तो उसे दोबारा इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.