ETV Bharat / state

मनोहर सरकार का बड़ा फैसला, एडहॉक कर्मचारियों को अधिकतम आयु में छूट

हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनको नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.

मनोहर लाल खट्टर, सीएम, हरियाणा
author img

By

Published : Jul 3, 2019, 10:44 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की तरफ से कई फैसले अलग-अलग वर्गों के लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनको नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें- अनिल विज का बेबाक अंदाज, 'फैसले लेते वक्त नफा या नुकसान नहीं देखता'

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनको एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति की गई सेवा अवधि के बराबर दी जाएगी.

कर्मचारी अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से की गई नियमित पदों की भर्तियों में एक बार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसका नियमित भर्ती में चयन हो जाता है तो उसे दोबारा इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

चंडीगढ़: हरियाणा में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की तरफ से कई फैसले अलग-अलग वर्गों के लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डो और निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनको नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें- अनिल विज का बेबाक अंदाज, 'फैसले लेते वक्त नफा या नुकसान नहीं देखता'

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनको एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति की गई सेवा अवधि के बराबर दी जाएगी.

कर्मचारी अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से की गई नियमित पदों की भर्तियों में एक बार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसका नियमित भर्ती में चयन हो जाता है तो उसे दोबारा इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

hr_chd_03_big relief for employees_notification_7203394

ब्रेकिंग - 

सरकार ने तमाम विभागों, बोर्डों व निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को दी बड़ी राहत 

 नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का लिया निर्णय 

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी हुई अधिसूचना

कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनकी एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति की गई सेवा अवधि के बराबर दी जाएगी

एंकर - 
हरियाणा में चुनाव नजदीक है औऱ ऐसे में सरकार की तरफ से कई फैसले अलग अलग वर्गों के लिए जा रहे है । इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनको नियमित भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है । 

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनकी एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग नीति की गई सेवा अवधि के बराबर दी जाएगी और कर्मचारी अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से की गई नियमित पदों की भर्तियों में एक बार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसका नियमित भर्ती में चयन हो जाता है तो उसे दोबारा इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा ।


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.