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कठुआ गैंगरेप: आरोपियों और शिकायतकर्ता की अपील पर 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है. वहीं मामले में बरी हुए व्यक्तियों को भी हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : Jul 18, 2019, 5:15 PM IST

चंडीगढ़: कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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सभी आरोपियों को जारी हुआ नोटिस
जम्मू कश्मीर सरकार के साथ सभी दोषियों को भी नोटिस जारी किया गया है. वहीं मामले में बरी हुए व्यक्तियों को भी हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. दरअसल पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दोषियों की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के वकील रमिंदर धालीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड पहुंच चुका है. जो कल तक उन्हें मिल जाएगा. उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की तरफ से बरी हुए एक व्यक्ति के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में कुल 8 आरोपी थे जिनमें से 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी जबकि 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा दी गई थी. वहीं एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन हैं. जबकि एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था.

7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को रखी गई है क्योंकि दूसरे पक्षों की तरफ से इस मामले में तैयारी के लिए समय मांगा गया है.

चंडीगढ़: कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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सभी आरोपियों को जारी हुआ नोटिस
जम्मू कश्मीर सरकार के साथ सभी दोषियों को भी नोटिस जारी किया गया है. वहीं मामले में बरी हुए व्यक्तियों को भी हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. दरअसल पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दोषियों की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के वकील रमिंदर धालीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड पहुंच चुका है. जो कल तक उन्हें मिल जाएगा. उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की तरफ से बरी हुए एक व्यक्ति के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में कुल 8 आरोपी थे जिनमें से 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी जबकि 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा दी गई थी. वहीं एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन हैं. जबकि एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था.

7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को रखी गई है क्योंकि दूसरे पक्षों की तरफ से इस मामले में तैयारी के लिए समय मांगा गया है.

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कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई । हाई कोर्ट ने इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है , जम्मू कश्मीर सरकार के साथ सभी दोषियों को भी नोटिस जारी किया गया है वहीं मामले में बरी हुए हैं व्यक्ति को भी हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है । दरअसल पीड़िता के पिता की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोषियों के सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी , वही मामले में बरी हुए व्यक्ति को बरी किए जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । लोवर कोर्ट से हाई कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड पहुंच चुका है । हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त के लिए रखी है ।


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मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता के वकील रमिंदर धालीवाल ने बताया कि हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड पहुंच चुका है जो कल तक उन्हें मिल जाएगा । उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की तरफ से बरी हुए एक व्यक्ति के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 8 आरोपी थे जिस में से 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी जबकि 3 पुलिसकर्मियों को 5 - 5 साल की सजा दी गई थी , वहीं एक नाबालिक का मामला जुवेनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन हैं जबकि एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था । उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को रखी गई है क्योंकि दूसरे पक्षों की तरफ से इस मामले में तैयारी के लिए समय मांगा गया है । हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार समय सभी दोषियों को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । वहीं मामले में बरी हुए व्यक्ति को भी वोट की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है ।
बाइट - रमिंदर सिंह , याचिकाकर्ता पक्ष के वकील


Conclusion:वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी , अगली सुनवाई पर कोर्ट में बहस हो सकती है ।
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