भिवानी: 2020 में जिले के गांव कलिंगा भिवानी में गन प्वाईंट पर डकैती करने के मामले में तीनों आरोपियों को भिवानी जिला सत्र न्यायधीश कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने गांव कलिंगा के रहने वाले दोषी आकाश, नवीन को सात वर्ष की सजा और गौरव को 7 साल की सजा की सुनाई है. इसके साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने की एवज में आरोपियों को इसके अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ सकती है.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में सदर थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता राधेश्याम ने पुलिस को बताया था कि गांव कलिंगा में उनकी खाद बीज व किराने की दुकान है. शाम के समय दुकान पर 3 लड़के आए, जिन्होंने गन प्वाईंट पर डकैती डालकर दुकान के गल्ले को खोलकर रुपये लूट लिए थे. जैसे पुलिस को शिकायत मिली को पुलिस ने मामला पर एक्शन लेना शुरु कर दिया. पुलिस ने महत्वपूर्ण सबूतों का आंकलन किया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया.
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मामले की सुनवाई दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. साथ ही सभी तीनों आरोपियों को डकैती डालने के मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है. भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि जघन्य अपराध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर, निश्चित समय में आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में सजा दिलवाने और पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.