भिवानी: अब भिवानी में ब्लड डोनेश कैंप लगाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा. जिले के डीआरडीए सभागार में जिला रेडक्रॉस सोसायटी प्रबंध समिति और कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक आयोजित हुई.
ब्लड डोनेशन के लिए परमिशन जरूरी
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन या सिविल सर्जन की अनुमति के बिना भिवानी में कोई भी एनजीओ या संस्था ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित नहीं करेगा. बिना प्रशासनिक अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि रक्त का प्रयोग सही समय पर जरूरतमंद के लिए होना चाहिए.
इसलिए लिया गया फैसला
डीसी की तरफ सख्त लहजे में कहा गया है कि मुसीबत की आड़ में रक्त की कालाबाजारी किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी. वहीं रेडक्रास सोसायटी के सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि साल भर में करीब 6,200 विद्यार्थियों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया है. उन्होंने बताया कि यदि जगह मिल जाती है तो तोशाम, लोहारू और सिवानी में भी जन औषधि केंद्रों की स्थापना कर दी जाएगी, जहां पर जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर दवाई मिल सकें.
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जल्द ही जनऔषधि केंद्रों पर राड़ नाम की औषधि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि गरीब व्यक्तियों को फायदा हो सके. उन्होंने बताया कि सोसायटी द्वारा 110 कैंप लगाकर चार हजार रक्त यूनिट एकत्रित किया गया है.
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उन्होंने बताया कि जो जरूरतमंद पांच वर्ष तक के बोल व सुन नहीं सकते, उन बच्चों को गुरुग्राम के पारस अस्पताल व नारनौल के इमरान अस्पताल में 12 लाख रुपये तक इलाज करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 134 दिव्यांगों को 49 लाख 58 हजार रुपये की तिपहिया साइकल मुहैया करवाई गई हैं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करने पड़े.