भिवानी: हरियाणा के जिला भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी की कैद की सजा को बढ़ा दिया जाएगा. बता दें कि दोषी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी थी.
साल 2022 में औद्योगिक क्षेत्र थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस को बताया था, कि उनकी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया. साथ ही किसी को इस बारे में बताने पर पीड़िता व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने इस मामले में तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान करवाए गए. तथा महत्वपूर्ण सबूतों का आकलन कर मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. दोषी को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने स्थानीय बैंक कॉलोनी निवासी दोषी सचिन उर्फ गोलू को 20 साल की कैद और कुल 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं. महिला के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण व तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.