पानीपत: एसडीएम ने सूचना देने में देरी की थी जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया है. आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने 6 मई 2019 को एसडीएम के सामने आरटीआई लगाई थी, जिसमें उन्होंने फ्लाइओवर के नीचे पार्किंग और विज्ञापन की सूचना मांगी थी.
इस आरटीआई को तत्कालीन एसडीएम विवेक चौधरी के पास भेज दिया गया था. लेकिन इस मामले में करीब सात महीने बाद भी सूचना ना मिलने के बाद दोबारा अपील की गई. अपील में सूचना दिलाने के लिए एसडीएम पर 25 हजार रुपये जुर्माना और दस हजार रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी.
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पीपी कपूर ने जानकारी देते हुए कहा कि पानीपत फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग और विज्ञापन की सूचना मांगी गई थी क्योंकि यहां पर प्राइवेट कंपनियों के बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए गए हैं. इन विज्ञापनों से कितनी आमदनी हो रही है, यह पैसा कहा जा रहा हैं. पीपी कपूर ने इसमें बड़ा घोटाला होने की बात कही थी.
कपूर ने पानीपत के सीटीएम व एडीसी से भी इसकी जानकारी मांगी थी लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्त्ता ने 6 मई 2019 को राज्य सूचना आयुक्त से इसकी अपील की थी. जिसपर राज्य सूचना आयुक्त लेफ्टिनेट कर्नल कमलजीत ने तत्कालीन एसडीएम विवेक चौधरी को सूचना ना देने के कारण 25 हजार रूपये का जुर्माना व 12 मार्च को चंडीगढ़ में तलब किया है.
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