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दुकानें खोलने को लेकर बनाए गए नियमों की पालना करने पर ही मिलेगी अनुमति- डीसी

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Published : Apr 26, 2020, 1:06 PM IST

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा दुकानों को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं. जिनका पालन करने पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं.

MLA devendra babli visited anaj mandi  in tohana
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पंचकूला: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इसके लिए कड़े नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं.

उपायुक्त ने बताया कि जिले में पंजाब शॉप एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले दुकानदार इन शर्तों को पूरा करते हैं वह saralharyana.in पर दुकान खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से 24 घंटे के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार दुकान खोलने के बाद दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. दुकानों पर अधिकतम 50 फ़ीसदी स्टाफ ही कार्य कर सकेगा. इस दौरान दुकान के प्रत्येक कर्मचारी के मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उपायुक्त ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है. सरकार की ओर से सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई. नगर निगम की सीमा के भीतर और बाहर मौजूद मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे.

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन खत्म होने के बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा कि आगे भी यह बंद रहेंगे या नहीं. जिले में कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए इलाके में दुकानें अभी नहीं खोली जाएंगी. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री भी प्रतिबंध है जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है.

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पंचकूला: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इसके लिए कड़े नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं.

उपायुक्त ने बताया कि जिले में पंजाब शॉप एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले दुकानदार इन शर्तों को पूरा करते हैं वह saralharyana.in पर दुकान खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से 24 घंटे के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार दुकान खोलने के बाद दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. दुकानों पर अधिकतम 50 फ़ीसदी स्टाफ ही कार्य कर सकेगा. इस दौरान दुकान के प्रत्येक कर्मचारी के मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उपायुक्त ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है. सरकार की ओर से सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई. नगर निगम की सीमा के भीतर और बाहर मौजूद मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे.

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन खत्म होने के बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा कि आगे भी यह बंद रहेंगे या नहीं. जिले में कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए इलाके में दुकानें अभी नहीं खोली जाएंगी. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की बिक्री भी प्रतिबंध है जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है.

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