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कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में हुई सुनवाई, एक और आरोपी को मिली बेल

पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में हुई आगजनी मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक आरोपी की बेल दे दी है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

hearing of captain abhimanyu
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Published : Nov 26, 2019, 3:22 PM IST

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. बचाव पक्ष वकील ने बताया कि आरोपीयों पर लगाए गए चार्ज पर सुनवाई में बहस हुई. ये सुनवाई अगली तारीख पर जारी रहेगी.

एक आरोपी को मिली बेल
बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि इस मामले में अधिकतर आरोपियों को बेल मिल चुकी है और सुनवाई में आज आरोपी मनोज दुहन को भी बेल मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी और 14 दिसंबर को भी आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस की जाएगी. आपको बता दें कि मामले में कुल 65 आरोपी हैं, जिसमे से अब कुल 7 आरोपी पुलिस कस्टडी में है जबकि बाकि आरोपियों को बेल मिल चुकी है.

जानकारी देते बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा

जाट आंदोलन के दौरान हुई थी आगजनी

बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

ये भी पढ़ें:- कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में हुई सुनवाई, एक आरोपी को मिली बेल

अभिमन्यु के घर हुई थी आगजनी

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. बचाव पक्ष वकील ने बताया कि आरोपीयों पर लगाए गए चार्ज पर सुनवाई में बहस हुई. ये सुनवाई अगली तारीख पर जारी रहेगी.

एक आरोपी को मिली बेल
बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि इस मामले में अधिकतर आरोपियों को बेल मिल चुकी है और सुनवाई में आज आरोपी मनोज दुहन को भी बेल मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी और 14 दिसंबर को भी आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस की जाएगी. आपको बता दें कि मामले में कुल 65 आरोपी हैं, जिसमे से अब कुल 7 आरोपी पुलिस कस्टडी में है जबकि बाकि आरोपियों को बेल मिल चुकी है.

जानकारी देते बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा

जाट आंदोलन के दौरान हुई थी आगजनी

बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

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अभिमन्यु के घर हुई थी आगजनी

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

Intro:
जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष वकील ने बताया कि आरोपीयों पर लगाये गए चार्ज पर आज सुनवाई में बहस हुई जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी।






Body:बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस के लिए आज की तारीख लगाई गई थी। वकील ने बताया कि आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर आज कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। वकील ने बताया कि इस मामले में अधिकतर आरोपियों को बेल मिल चुकी है और सुनवाई में आज आरोपी मनोज दुहन को भी बेल मिली है।


Conclusion:वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी और 14 दिसंबर को भी आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस जारी रहेगी।

बाइट - अभिषेक राणा, बचाव पक्ष वकील।
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