पंचकूला: 2019 विधानसभा चुनाव में पंचकूला जिला के विधानसभा कालका से जेजेपी उम्मीदवार का वोटर लिस्ट से नाम कटने के चलते नामांकन पत्र रद्द हो गया था, जिसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे और उनकी जगह उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था. चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के चलते जेजेपी उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. दमदमा का आरोप था कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से उनकी वोट काटी गई है.
10 दिसंबर को होगी सुनवाई
दमदमा द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. दमदमा के वकील एसएस सलार ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कालका डीडीपीओ, बीएलओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है. वहीं उपायुक्त ने कोर्ट में एफिडेविट देख कर कहा है कि इलेक्शन कानूगो और डाटा ऑपरेटर की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है. वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी.
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हाईकोर्ट पर जताया भरोसा
भाग सिंह दमदमा ने कहा कि उन्हें न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उन्हें विश्वास है कि उनके इस मामले में न्याय जरूर होगा. साथ ही दमदमा ने इशारो-इशारों पर कालक से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी वोट कटवाने को लेकर इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ जिसे मिलना था उसी का हाथ इस मामले में था.