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गुरुग्राम में एक जुलाई से खुलेंगे मॉल, सरकार ने जारी किए आदेश

लॉकडाउन के कारण बंद पड़े साइबर सिटी के मॉल एक जुलाई से खुल जाएंगे. मॉल खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं.

gurugram shopping malls
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Published : Jun 28, 2020, 4:04 PM IST

गुरुग्राम: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम में एक जुलाई से मॉल्स को खोलने की अनुमति मिली है. नए एसओपी के साथ मॉल खोले जाएंगे. हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें शापिंग मॉल ऑनर और दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

अनलॉक-2 यानि 1 जुलाई से हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके लिए शॉपिंग मॉल संचालक को एसओपी की पालना करनी होगी. ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग संचालकों को पालना करानी होगी. वहीं जो भी विजिटर/वर्कर मॉल में आएगा उसके लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

नियमों की अवहेलना करने पर मॉल फिर से कर दिए जाएंगे बंद

इसके अलावा 65 साल या उससे अधिक और 10 साल से कम या को-मोबिलिटी और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी और मॉल के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही साथ भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. यही नहीं वैलेट पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करेंगे. साथ ही कार के स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को डिसइनफेक्ट करना होगा.

shopping mall open gurugram
हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें शापिंग मॉल ऑनर और दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

वहीं मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने होंगे और एसी और वेंटिलेशन के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे. आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आदेश की पालना न करने वाले लोगों पर 500 रु का जुर्माना किया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9:00 से रात के 8:00 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा तो मॉल फिर से बंद कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर बीती 8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था. इन दो जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 8 जून से मॉल नहीं खोले गए थे, लेकिन अब सरकार ने इन दो जिलों में भी 1 जुलाई से मॉल्स खोलने का आदेश जारी कर दिया है.

प्रदेश में कोरोना की स्थिति

बता दें कि, हरियाणा में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. हरियाणा में अब तक 13,427 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 218 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 5070 हो गई है जिसमें 1518 केस एक्टिव हैं और अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है.

गुरुग्राम: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम में एक जुलाई से मॉल्स को खोलने की अनुमति मिली है. नए एसओपी के साथ मॉल खोले जाएंगे. हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें शापिंग मॉल ऑनर और दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

अनलॉक-2 यानि 1 जुलाई से हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके लिए शॉपिंग मॉल संचालक को एसओपी की पालना करनी होगी. ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग की शॉपिंग संचालकों को पालना करानी होगी. वहीं जो भी विजिटर/वर्कर मॉल में आएगा उसके लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

नियमों की अवहेलना करने पर मॉल फिर से कर दिए जाएंगे बंद

इसके अलावा 65 साल या उससे अधिक और 10 साल से कम या को-मोबिलिटी और प्रेगनेंट वूमेन को मॉल में आने की इजाजत नहीं मिलेगी और मॉल के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही साथ भारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. यही नहीं वैलेट पार्किंग भी फेस मास्क और ग्लव्स पहनकर काम करेंगे. साथ ही कार के स्टेरिंग, डोर हैंडल और चाबी को डिसइनफेक्ट करना होगा.

shopping mall open gurugram
हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें शापिंग मॉल ऑनर और दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

वहीं मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने होंगे और एसी और वेंटिलेशन के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि एसी का टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे. आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आदेश की पालना न करने वाले लोगों पर 500 रु का जुर्माना किया जाएगा. वहीं मॉल खोलने का समय सुबह 9:00 से रात के 8:00 बजे तक होगा और जो इन एसओपी की पालना नहीं करेगा तो मॉल फिर से बंद कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोड़कर बीती 8 जून से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था. इन दो जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 8 जून से मॉल नहीं खोले गए थे, लेकिन अब सरकार ने इन दो जिलों में भी 1 जुलाई से मॉल्स खोलने का आदेश जारी कर दिया है.

प्रदेश में कोरोना की स्थिति

बता दें कि, हरियाणा में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. हरियाणा में अब तक 13,427 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 218 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 5070 हो गई है जिसमें 1518 केस एक्टिव हैं और अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है.

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