फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 15 अगस्त तक जमीन की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. जो लोग 22 जुलाई से पहले सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा चुके हैं उनकी रजिस्ट्री 22 जुलाई से 15 अगस्त तक हो सकेगी, लेकिन इसके लिए जिले के रजिस्ट्रार से हर मामले की अनुमति लेनी होगी.
शहरी इलाकों में कुछ मामलों में 5 अगस्त तक और कुछ मामलों में 15 अगस्त तक नई रजिस्ट्रियों पर रोक रहेगी. जिन स्टांप चालान की वैधता 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच खत्म हो रही है उनकी वैधता 1 महीने के लिए बढ़ाई गई है.
जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया में सरकार को गड़बड़ी का शक है और एक बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है जिसके चलते ये फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जमीनों की अब कुछ दिन तक ट्रांसफर डीड भी नहीं हो सकेगी.
फरीदाबाद तहसील बंद
सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद की तहसील में रजिस्ट्री का कार्य बंद कर दिया गया है. रजिस्ट्री बंद करने के बाद तहसील परिसर खाली पड़ा हुआ है लेकिन जो स्टाफ है वो रोजाना तहसील में आकर अपनी सीट पर बैठेगा.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए तहसील के एक कर्मचारी ने बताया कि फरीदाबाद में 27 अप्रैल को रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 27 अप्रैल को पहली रजिस्ट्री की गई थी, 21 जुलाई तक 1600 के करीब रजिस्ट्री की जा चुकी हैं. लेकिन अब रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने बताया कि स्टाफ रेगुलर तहसील में आएगा लेकिन कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी.
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