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फरीदाबाद के खोरी गांव में आज नहीं होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई, दो दिन के लिए इस वजह से टला फैसला - फरीदाबाद जिला प्रशासन खोरी गांव में तोड़फोड़

फरीदाबाद जिला प्रशासन खोरी गांव (khori village) में तोड़फोड़ की कार्रवाई आज नहीं होगी. हालांकि नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन प्रशासन ने दो दिन के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई को टाल दिया है.

Faridabad khori village Demolition action can start anytime
फरीदाबाद के खोरी गांव में आज नहीं होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई
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Published : Jun 15, 2021, 8:35 AM IST

Updated : Jun 15, 2021, 10:08 AM IST

फरीदाबाद: जिले के गांव खोरी (khori village) के पास वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर आज प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करेगा. प्रशासन ने लोगों को मकान खाली करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है. हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगा दी है.

इससे पहले फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन आज कार्रवाई का मन बना चुका था. इसलिए प्रशासन ने धारा-144 भी लगा दी थी. साथ ही किसी भी तरह के घातक और नुकीले हथियार के ले जाने पर सख्त पाबंदी भी लगाई गई है. इसके अलावा 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.

ऐन वक्त पर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को दो दिन के लिए टाल दिया है. प्रशासन का कहना है कि इन दो दिनों में स्थानीय लोग अपने मकान खाली कर सकते हैं और सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- मोहलत खत्म, फरीदाबाद के खोरी गांव में आज तोड़े जाएंगे 10 हजार मकान, पुलिस की तैयारियां पूरी!

खोरी गांव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव में अतिक्रमण पर 6 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था. नगर निगम ने पिछले वर्ष सितंबर में यहां कार्रवाई की थी. ऐसे ही इस वर्ष दो अप्रैल को भी खोरी गांव में बड़ी तोड़फोड़ की गई थी.

अब गांव खोरी सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. अधिकांश अतिक्रमण करने वालों ने बिजली और पानी का इंतजाम दिल्ली से ही किया हुआ है. यही कारण है कि अब यहां प्रशासन का पीला पंजा चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- भूमाफिया-प्रशासन की मिलीभगत से बसते गए लोग, होती रही वसूली! फरीदाबाद के उजड़ते आशियानों की ये है कहानी

फरीदाबाद: जिले के गांव खोरी (khori village) के पास वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर आज प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करेगा. प्रशासन ने लोगों को मकान खाली करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है. हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगा दी है.

इससे पहले फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन आज कार्रवाई का मन बना चुका था. इसलिए प्रशासन ने धारा-144 भी लगा दी थी. साथ ही किसी भी तरह के घातक और नुकीले हथियार के ले जाने पर सख्त पाबंदी भी लगाई गई है. इसके अलावा 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.

ऐन वक्त पर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को दो दिन के लिए टाल दिया है. प्रशासन का कहना है कि इन दो दिनों में स्थानीय लोग अपने मकान खाली कर सकते हैं और सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है.

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खोरी गांव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव में अतिक्रमण पर 6 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि, अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था. नगर निगम ने पिछले वर्ष सितंबर में यहां कार्रवाई की थी. ऐसे ही इस वर्ष दो अप्रैल को भी खोरी गांव में बड़ी तोड़फोड़ की गई थी.

अब गांव खोरी सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. अधिकांश अतिक्रमण करने वालों ने बिजली और पानी का इंतजाम दिल्ली से ही किया हुआ है. यही कारण है कि अब यहां प्रशासन का पीला पंजा चलाया जाएगा.

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Last Updated : Jun 15, 2021, 10:08 AM IST
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