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राजचिन्ह की अधूरी छाप या गलत इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई

हरियाणा सरकार आदेश जारी करते हुआ कहा है कि राजचिन्ह के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published : May 8, 2020, 12:20 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों, जो मुहरों पर राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) का उपयोग कर रहे हैं, को दिशानिर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कागजों पर मुहरों की छाप सटीक व स्पष्ट हो.

राजचिन्ह के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर विभागों, बोर्ड, निगमों के प्रमुखों को आदेश जारी किए गए हैं.

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राजचिन्ह के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- ग्रीन जोन महेंद्रगढ़ में कोरोना की दस्तक, 31 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 358

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, मंडल-आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों, हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस बारे में एक पत्र जारी किया गया है.

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राजचिन्ह की अधूरी छाप या गलत इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई.

इसके अलावा, जिन सरकारी विभागों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत के राजचिन्ह ( स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनके द्वारा पूर्ण ‘राज चिन्ह’ के साथ-साथ देवनागरी लिपि में ‘सत्यमेव जयते’ आदर्श वाक्य भी दर्शाया जाना चाहिए.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्टेशनरी, वाहन इत्यादि पर भारत के राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया) का कोई अनाधिकृत उपयोग नहीं किया जाए. यह निर्देश अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को ध्यान में लाया जाए और भारत के राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए अब 11 मई तक कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों, जो मुहरों पर राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) का उपयोग कर रहे हैं, को दिशानिर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कागजों पर मुहरों की छाप सटीक व स्पष्ट हो.

राजचिन्ह के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर विभागों, बोर्ड, निगमों के प्रमुखों को आदेश जारी किए गए हैं.

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राजचिन्ह के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों, मंडल-आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों, हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस बारे में एक पत्र जारी किया गया है.

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राजचिन्ह की अधूरी छाप या गलत इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई.

इसके अलावा, जिन सरकारी विभागों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत के राजचिन्ह ( स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनके द्वारा पूर्ण ‘राज चिन्ह’ के साथ-साथ देवनागरी लिपि में ‘सत्यमेव जयते’ आदर्श वाक्य भी दर्शाया जाना चाहिए.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्टेशनरी, वाहन इत्यादि पर भारत के राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया) का कोई अनाधिकृत उपयोग नहीं किया जाए. यह निर्देश अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को ध्यान में लाया जाए और भारत के राजचिन्ह (स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ) के अधूरे प्रदर्शन/छाप या इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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