ETV Bharat / city

लॉकडाउन: जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा 33% उपस्थिति वाला नियम

हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान कार्यालयों में ग्रुप सी के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध अब जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा.

हरियाणा
हरियाणा
author img

By

Published : May 10, 2020, 12:32 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कामकाज को पटरी पर लाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. अब कार्यालयों में ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध अब जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा. ये सभी कार्य दिवसों पर अपनी डयूटी करेंगे. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.

सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा (राज्य व चंडीगढ़ स्थित सरकारी कार्यालयों को) ग्रुप ए और बी अधिकारियों की शत प्रतिशत तथा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की 33 प्रतिशत क्षमता के साथ गत 3 मई, 2020 को खोलने का आदेश जारी किया था लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा.

ये भी पढे़ंः सोनीपत शराब घोटालाः सरकार में तकरार! विज ने कहा- आबकारी विभाग और पुलिस में तालमेल नहीं

इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड / निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों / मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को पत्र जारी किया गया है. बता दें कि, कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ हैै.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कामकाज को पटरी पर लाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. अब कार्यालयों में ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध अब जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा. ये सभी कार्य दिवसों पर अपनी डयूटी करेंगे. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.

सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा (राज्य व चंडीगढ़ स्थित सरकारी कार्यालयों को) ग्रुप ए और बी अधिकारियों की शत प्रतिशत तथा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की 33 प्रतिशत क्षमता के साथ गत 3 मई, 2020 को खोलने का आदेश जारी किया था लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा.

ये भी पढे़ंः सोनीपत शराब घोटालाः सरकार में तकरार! विज ने कहा- आबकारी विभाग और पुलिस में तालमेल नहीं

इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड / निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों / मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को पत्र जारी किया गया है. बता दें कि, कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ हैै.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.