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HC ने ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत दी, बनाए गए 7 फाइलिंग काउंटर - ordinary cases filing started high court

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी तरह के ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत भी दे दी है. साथ ही फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में 7 फाइलिंग काउंटर बनाए गए हैं जो कि मंगलवार से शुरू हो गए.

punjab and haryana high court ordinary cases filing started
हाई कोर्ट में बनाए गए 7 फाइलिंग काउंटर
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Published : Jun 16, 2020, 4:46 PM IST

चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 महीनों से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है. अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी तरह के ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत भी दे दी है. साथ ही फाइल करने के लिए भी वकीलों के लिए हाई कोर्ट में 7 फाइलिंग काउंटर बनाए गए हैं जो कि मंगलवार से शुरू हो गए.

क्या है नियम?

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार से सभी तरह के ऑर्डिनरी केस की फाइलिंग शुरू हो गयी है. इसके लिए काउंटर का पास लेना बहुत जरूरी है. काउंटर के पास किसी तरह की भीड़ ना हो इसलिए सिर्फ वकील, पार्टी और इसके अलावा उनके क्लर्क वहां जा सकते हैं. हर काउंटर पर जाने से पहले टोकन नंबर लेना जरूरी होगा.

HC ने ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत दी, क्लिक कर देखें वीडियो.

खासकर वकीलों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर ऑर्डिनरी फाइलिंग टोकन की रिक्वेस्ट देकर टोकन नंबर लिया जा सकता है जिसके बाद इसकी फाइलिंग का समय और काउंटर नंबर की एक स्लिप वकील को मिलेगी. बनाए गए काउंटर के लिए शेड भी तैयार की गई हैं. ताकि गर्मी के मौसम में फाइलिंग करने आए वकील या उनके स्टाफ को किसी तरह की परेशानी ना हो.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा एडवोकेट जनरल के ऑफिस, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र और चंडीगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को टोकन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. वो किसी भी तरह के ऑर्डिनरी मामलों की फाइलिंग काउंटर नंबर 7 पर जाकर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- शराब घोटाला: पूर्व विधायक सतविंदर राणा को हाई कोर्ट से मिली जमानत

चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 महीनों से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है. अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी तरह के ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत भी दे दी है. साथ ही फाइल करने के लिए भी वकीलों के लिए हाई कोर्ट में 7 फाइलिंग काउंटर बनाए गए हैं जो कि मंगलवार से शुरू हो गए.

क्या है नियम?

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार से सभी तरह के ऑर्डिनरी केस की फाइलिंग शुरू हो गयी है. इसके लिए काउंटर का पास लेना बहुत जरूरी है. काउंटर के पास किसी तरह की भीड़ ना हो इसलिए सिर्फ वकील, पार्टी और इसके अलावा उनके क्लर्क वहां जा सकते हैं. हर काउंटर पर जाने से पहले टोकन नंबर लेना जरूरी होगा.

HC ने ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत दी, क्लिक कर देखें वीडियो.

खासकर वकीलों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर ऑर्डिनरी फाइलिंग टोकन की रिक्वेस्ट देकर टोकन नंबर लिया जा सकता है जिसके बाद इसकी फाइलिंग का समय और काउंटर नंबर की एक स्लिप वकील को मिलेगी. बनाए गए काउंटर के लिए शेड भी तैयार की गई हैं. ताकि गर्मी के मौसम में फाइलिंग करने आए वकील या उनके स्टाफ को किसी तरह की परेशानी ना हो.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा एडवोकेट जनरल के ऑफिस, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र और चंडीगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को टोकन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. वो किसी भी तरह के ऑर्डिनरी मामलों की फाइलिंग काउंटर नंबर 7 पर जाकर कर सकते हैं.

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