चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 महीनों से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है. अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी तरह के ऑर्डिनरी मामलों को सुनने की इजाजत भी दे दी है. साथ ही फाइल करने के लिए भी वकीलों के लिए हाई कोर्ट में 7 फाइलिंग काउंटर बनाए गए हैं जो कि मंगलवार से शुरू हो गए.
क्या है नियम?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार से सभी तरह के ऑर्डिनरी केस की फाइलिंग शुरू हो गयी है. इसके लिए काउंटर का पास लेना बहुत जरूरी है. काउंटर के पास किसी तरह की भीड़ ना हो इसलिए सिर्फ वकील, पार्टी और इसके अलावा उनके क्लर्क वहां जा सकते हैं. हर काउंटर पर जाने से पहले टोकन नंबर लेना जरूरी होगा.
खासकर वकीलों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर ऑर्डिनरी फाइलिंग टोकन की रिक्वेस्ट देकर टोकन नंबर लिया जा सकता है जिसके बाद इसकी फाइलिंग का समय और काउंटर नंबर की एक स्लिप वकील को मिलेगी. बनाए गए काउंटर के लिए शेड भी तैयार की गई हैं. ताकि गर्मी के मौसम में फाइलिंग करने आए वकील या उनके स्टाफ को किसी तरह की परेशानी ना हो.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा एडवोकेट जनरल के ऑफिस, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र और चंडीगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को टोकन नंबर लेने की जरूरत नहीं है. वो किसी भी तरह के ऑर्डिनरी मामलों की फाइलिंग काउंटर नंबर 7 पर जाकर कर सकते हैं.
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