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स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर जूविनाइल ने लगाई अंतरिम जमानत याचिका, HC ने खारिज की - हाई कोर्ट में सुनवाई

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जूविनाइल ने अपने स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

chd highcourt on juvenile interim bail
chd highcourt on juvenile interim bail
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Published : Apr 27, 2020, 9:04 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 20 साल के जूविनाइल ने अपने स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. हालांकि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश जरूर दिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर कोई कोताही न बरती जाए और उसका सही से करवाया इलाज जाए.

स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर जूविनाइल की अंतरिम जमानत की याचिका

हरियाणा के सोनीपत बाल सुधार गृह में पिछले 2 सालों से एक किशोर सजा काट रहा है. हालांकि उससे पहले 2 साल वो अंडर ट्रायल बाल सुधार गृह में रह चुका है. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका स्वास्थ्य काफी समय से सही नहीं रह रहा है. कई बार उसका इलाज भी कराया गया और इलाज चल भी रहा है. लेकिन बावजूद इसके उसकी हालत में सुधार नहीं है. इसलिए उसे उपचार करवाने के लिए अंतरिम बेल दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके.

याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही राज्य सरकार को ये आदेश भी दिए की किशोर का उपचार सही तरीके से करवाया जाए.

ये भी पढ़ें- दिल्ली से हरियाणा आ रहे कर्मचारी हैं कोरोना कैरियर: अनिल विज

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स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर जूविनाइल की अंतरिम जमानत की याचिका

हरियाणा के सोनीपत बाल सुधार गृह में पिछले 2 सालों से एक किशोर सजा काट रहा है. हालांकि उससे पहले 2 साल वो अंडर ट्रायल बाल सुधार गृह में रह चुका है. याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका स्वास्थ्य काफी समय से सही नहीं रह रहा है. कई बार उसका इलाज भी कराया गया और इलाज चल भी रहा है. लेकिन बावजूद इसके उसकी हालत में सुधार नहीं है. इसलिए उसे उपचार करवाने के लिए अंतरिम बेल दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके.

याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही राज्य सरकार को ये आदेश भी दिए की किशोर का उपचार सही तरीके से करवाया जाए.

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