चंडीगढ़: प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक शुल्क, ट्रांसपोर्ट फीस और बिल्डिंग चार्ज वसूलने की छूट को लेकर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी.
शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि अगर निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य अतिरिक्त खर्च वसूल रहे हैं तो फिर कानूनी सलाह लेकर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यु के लिए जाएगी. शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को फीस संबंधित फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार पूनर्विचार याचिका दायर करेगी.
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