चंडीगढ़: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य बनाने के प्रति सचेत है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा में 4 मई 2020 से लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी जा रही हैं.
वहीं धारा 144 के तहत पांच और इससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने रविवार को कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक ली. इस दौरान राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए.
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने रविवार को कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि 4 मई 2020 से राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा जबकि बाकी अवधि में आवागमन और कार्य होगा.
उन्होंने जिला के प्रमुख अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह उनके जिला की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी. अगर लॉकडाउन का पालन करने में ढि़लाई बरती गई और क्षेत्र को रेड-जोन घोषित कर दिया गया तो उस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर कई प्रकार की अनुमति बंद हो जाएंगी.
मुख्य सचिव ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने से संबंधित विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयां शुरू करते समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायतों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए.
वहीं इस दौरान हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन ने बताया कि जिन श्रमिक-ट्रेनों में माइग्रेंट लेबर को भेजा जाएगा. उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन में 1200 मजदूरों को ही बैठाया जाएगा. ट्रेनों के रवाना होने से एक दिन पहले उनको स्टेशन के नजदीक रखा जाएगा ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके.
वहीं हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव ने पुलिस अधीक्षकों को 4 अप्रैल से शुरू होने वाली कई गतिविधियों को चुनौती बताते हुए कहा कि यातायात प्रबंधन सुचारू होना चाहिए और पुलिस ये जांच करे कि गाड़ी में बैठने वाले लोगों के लिए भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले लोगों पर नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा. राज्य से बाहर लंबी-ट्रिप करके आए ट्रक ड्राईवरों की पुलिस नाके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की सहायता से स्क्रीनिंग करवाई जाए. महानिदेशक ने कहा कि माइग्रेंट लेबर को जिन-जिन रेलवे स्टेशनों से ट्रेन में बिठाकर उनके राज्य में भेजा जाएगा. वहां पर पुलिस को एक दिन पहले रिहर्सल कर लेनी चाहिए ताकि भीड़ एकत्रित न हो.
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वहीं हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के दास ने बताया कि राज्य के सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि पैट्रोल पंपों पर समुचित मात्रा में तेल की उपलब्धता बनी रहे ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.