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15 मई से इन इलाकों में चलेंगी बसें, कुछ बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

हरियाणा सरकार ने रियायत देते हुए 15 मई से कुछ चिन्हित मार्गों पर बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है. कोरोना से बचाव के सभी उपायों की पालना करने हुए बस यात्रा शुरू की जाएगी.

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Published : May 14, 2020, 9:48 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की सुविधा के लिए 15 मई से कुछ चुने गए मार्गों पर विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. अभी यह विशेष बस सेवा हरियाणा से बाहर और कोरोना वायरस से अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी.

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी. यात्रा के लिए मार्गों का विवरण और किराए से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की शादी की सालगिरह को बनाया खास

उन्होंने बताया कि बसों का परिचालन हरियाणा राज्य परिवहन के बस अड्डों से निर्धारित बस अड्डों तक ही किया जाएगा. रास्ते में पड़ने वाले बस स्टॉप से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी प्रकार कोरोना वायरस से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाईपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी.

नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डों में प्रवेश की अनुमति होगी. प्रत्येक बस में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अत्यधिक 30 यात्रियों को बैठाया जाएगा. निर्धारित बस अड्डे में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क वाले यात्री को बस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालक संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय से 2 घंटे पूर्व सूचना के साथ बस परिचालन रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में यात्री द्वारा दिया गया किराया वापस कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- बुधवार को चंडीगढ़ में सामने आए 4 नए मरीज, संख्या बढ़कर हुई 191

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की सुविधा के लिए 15 मई से कुछ चुने गए मार्गों पर विशेष बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. अभी यह विशेष बस सेवा हरियाणा से बाहर और कोरोना वायरस से अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी.

परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी. यात्रा के लिए मार्गों का विवरण और किराए से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है.

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उन्होंने बताया कि बसों का परिचालन हरियाणा राज्य परिवहन के बस अड्डों से निर्धारित बस अड्डों तक ही किया जाएगा. रास्ते में पड़ने वाले बस स्टॉप से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी प्रकार कोरोना वायरस से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाईपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी.

नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डों में प्रवेश की अनुमति होगी. प्रत्येक बस में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अत्यधिक 30 यात्रियों को बैठाया जाएगा. निर्धारित बस अड्डे में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क वाले यात्री को बस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालक संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय से 2 घंटे पूर्व सूचना के साथ बस परिचालन रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में यात्री द्वारा दिया गया किराया वापस कर दिया जाएगा.

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