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भिवानी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद (Life imprisonment for rape convict in Bhiwani) की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी पर 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था.

Minor raped in Bhiwani
भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म
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Published : Sep 19, 2022, 7:30 PM IST

भिवानी: एक साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. युवक के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज हुआ था. भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट (bhiwani fast track court) ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक वर्ष-2021 में तोशाम थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. नाबालिक लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया (Minor raped in Bhiwani) था. पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. इसके बाद नाबालिग का मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया गया. पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इसके बाद भिवानी न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया था. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और रिसर्चर को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत को बिना किसी देरी के दर्ज किया जाए और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए.

यह भी पढ़ें-भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला, दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

भिवानी: एक साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. युवक के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज हुआ था. भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट (bhiwani fast track court) ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक वर्ष-2021 में तोशाम थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. नाबालिक लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया (Minor raped in Bhiwani) था. पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था. इसके बाद नाबालिग का मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया गया. पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

इसके बाद भिवानी न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया था. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और रिसर्चर को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत को बिना किसी देरी के दर्ज किया जाए और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए.

यह भी पढ़ें-भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला, दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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