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भिवानी में घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली !

भिवानी में लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोडक़र छोटे घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकता है. इसमें 10 श्रमिकों तक के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है. इसकी जानकारी जिलाधीश अजय कुमार ने दी.

Construction work allowed in Bhiwani
भिवानी में घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली !
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Published : Apr 27, 2020, 5:06 PM IST

भिवानी: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. मजदूरी करने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने परिवार का भरन पोषण करें. वहीं लॉकडाउन के दौरान भिवानी से आशा की किरण दिखाई दी है.

जिला में कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों को छोडक़र छोटे घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकता है. इसमें 10 श्रमिकों तक के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है. साथ ही बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों को बाहर से नही लाया जा सकाता है.

लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं. वहीं जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.श्रम विभाग के प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण स्थल पर श्रमिक और कामगार शारीरिक डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें.

ये भी पढ़िए: सरकारी इंतजाम नाकाफी, बारिश में भीगा मंडियों में रखा किसानों का गेंहू

लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा के मानकों के तहत निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना चाहिए. निर्माण कार्य नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जा सकते हैं. जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में कोविड-19 के चलते नियुक्त किए गए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

भिवानी: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. मजदूरी करने वाले लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने परिवार का भरन पोषण करें. वहीं लॉकडाउन के दौरान भिवानी से आशा की किरण दिखाई दी है.

जिला में कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों को छोडक़र छोटे घरेलू और औद्योगिक निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकता है. इसमें 10 श्रमिकों तक के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है. साथ ही बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों को बाहर से नही लाया जा सकाता है.

लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं. वहीं जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.श्रम विभाग के प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण स्थल पर श्रमिक और कामगार शारीरिक डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें.

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लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा के मानकों के तहत निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना चाहिए. निर्माण कार्य नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जा सकते हैं. जिलाधीश अजय कुमार ने जिला में कोविड-19 के चलते नियुक्त किए गए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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