चंडीगढ़: फरीदाबाद में बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति से आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवरी को लेकर कॉल करने और फिर उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के मामले में हाई कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही उन कर्मचारियों को जांच में शामिल होने के निर्देश भी दिए हैं.
लोन रिकवरी को लेकर व्यक्ति ने की थी आत्महत्या
ये मामला फरीदाबाद का है, जहां पर एक बैंक के दो कर्मचारियों ने एक व्यक्ति से लोन दिए गए पैसे रिकवर करने के लिए फोन किया और लोन वापस करने को कहा. उस व्यक्ति ने पैसे लौटाने की बजाय आत्महत्या कर ली थी. उस व्यक्ति ने आत्महत्या के दौरान एक नोट लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि बैंक वाले उसे बार-बार पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं. उनसे परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है.
इस सुसाइड नोट के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि दोनों कर्मचारियों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों बैंक कर्मचारियों को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब तलब किया है.
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इस मामले की जानकारी देते हुए बैंक कर्मचारियों के वकील पुनीत बाली ने बताया कि हाई कोर्ट ने बैंक कर्मियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जल्द ही कर्मचारियों पर हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी. जिन कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे.