नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली हिंसा के मामले में भजनपुरा के 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के दो आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने दो आरोपियों अरुण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी जबकि तीसरे आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया. इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 396, 147, 148, 149 और 436 के तहत FIR दर्ज की गई थी. इस मामले में पुलिस ने अकबरी बेगम के बेटे सईद सलमानी ने शिकायत की थी.
चार मंजिले मकान की पहली मंजिल पर कपड़े की वर्कशॉप थी. अकबरी बेगम का परिवार मकान के दूसरे और तीसरे मंजिल पर रहता था. केस दर्ज होने के बाद ये केस SIT को ट्रांसफर कर दिया गया.
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इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. वीडियो बनाने वाले लोगों के मोबाइल का पता लगाकर उनकी जांच की गई. SIT ने उन पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने अकबरी बेगम के परिवार वालों को बचाया. दूसरे गवाहों के भी बयान दर्ज किए गए.