नई दिल्ली: किराड़ी विधानसभा के गौरी शंकर एनक्लेव में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने DCP और SHO थाना प्रेम नगर में शिकायत दर्ज करवा दी है. आपको बता दें मोबाइल टावर लगवाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा. जिस मकान पर टावर लगेगा उसका नक्शा भी पारित होना चाहिए. आबादी वाले इलाके से टावर की दूरी कम से कम 35 मीटर अनिवार्य है, साथ ही एंटीना की संख्या के आधार पर भी दूरी का निर्धारण किया गया है. इस मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिग्नल प्वाइंट कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिस पर शिकायत की जा सकती है.
अधिकारियों से की गई शिकायत
स्थानीय लोगों ने लिखित रूप से DCP-SHO और निगम पार्षद जी को अवैध रूप से लग रहे मोबाइल टावर की शिकायत दे चुके है. MCD कमिश्नर और SDM रोहिणी को भी लिखित रूप से लेटर देने जा रहे हैं. जिसमें साफ-साफ लिखा गया है कि रिहायशी इलाकों में टावर अवैध रूप से लगाया जा रहा है. इस इलाके में पहले से ही सांस के मरीज, हार्ट अटैक और शुगर के काफी मरीज हैं. उस टावर के लगने से वहां रेडिएशन फैलने का खतरा बना रहेगा, जिससे कैंसर जैसी बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा. जिसके कारण स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं.
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वहीं एक पड़ोसी ने कहा कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है. हार्टअटैक भी आ चुका है. उनके घर के बिल्कुल सामने अवैध रूप से टावर लगाया जा रहा है, 100 गज का मकान है. नीचे बेसमेंट है. ऊपर हॉल है. उसके ऊपर रिहाईश है. उसके ऊपर मकान है. उसके ऊपर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है जो गलत है.
मकान पर मोबाइल टावर कैसे वैध
एक स्थानीय ने बताया कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है. 100 गज में बेसमेंट बना हुआ है. मकान का नक्शा भी पास नहीं है. बिल्डिंग भी अवैध रूप से बना हुई है. फिर इस मकान पर मोबाइल टावर कैसे वैध हो सकता है. इसलिए हम सभी मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं. एमसीडी के कमिश्नर, निगम पार्षद, एसडीएम, डीसीपी, एसएचओ और विधायक ऋतुराज से भी अपील की गई है कि टावर ना लगाया जाए.