ETV Bharat / state

मनी लॉड्रिंग मामले के सह आरोपी सचिन नारायण को विदेश जाने की अनुमति मिली - कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार

Money Laundering Case: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉड्रिंग मामले के सह आरोपी सचिन नारायण को दिल्ली की अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी. नारायण ने 15 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक इटली और फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 14, 2023, 9:03 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉड्रिंग मामले के सह-आरोपी सचिन नारायण को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विकास ढल ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी है. सचिन नारायण ने 15 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक व्यापारिक कार्यों से इटली और फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी.

उन्होंने कहा था कि हॉट ब्रेड्स नामक कंपनी ने उन्हें फ्रांस और इटली की यात्रा पर कुछ होटल उद्योग और ट्रैवल एजेंसी से जुडे़ लोगों के साथ बैठक करने के लिए आमंत्रित किया है. ED की ओर से ईसीआईआर दर्ज करने के पहले भी आरोपी 2017 से लेकर 2020 के बीच दस बार विदेश जा चुका है. कोर्ट भी 25 अगस्त 2022 और 6 जून 2023 को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. आरोपी को जांच के दौरान भी कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

यह भी पढ़ेंः पूर्व विधायक के घर पर फायरिंग मामले में लारेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को क्राइम ब्रांच ने दबोचा

इसके पहले 25 नवंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को विदेश जाने की अनुमति दी थी. डीके शिवकुमार ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़े कार्यकर्म में शामिल होने के लिए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. 2 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.

31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 31 मई 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय खामोश रही संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉड्रिंग मामले के सह-आरोपी सचिन नारायण को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विकास ढल ने 25 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी है. सचिन नारायण ने 15 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक व्यापारिक कार्यों से इटली और फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी.

उन्होंने कहा था कि हॉट ब्रेड्स नामक कंपनी ने उन्हें फ्रांस और इटली की यात्रा पर कुछ होटल उद्योग और ट्रैवल एजेंसी से जुडे़ लोगों के साथ बैठक करने के लिए आमंत्रित किया है. ED की ओर से ईसीआईआर दर्ज करने के पहले भी आरोपी 2017 से लेकर 2020 के बीच दस बार विदेश जा चुका है. कोर्ट भी 25 अगस्त 2022 और 6 जून 2023 को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. आरोपी को जांच के दौरान भी कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

यह भी पढ़ेंः पूर्व विधायक के घर पर फायरिंग मामले में लारेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को क्राइम ब्रांच ने दबोचा

इसके पहले 25 नवंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को विदेश जाने की अनुमति दी थी. डीके शिवकुमार ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से जुड़े कार्यकर्म में शामिल होने के लिए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. 2 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी थी, उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.

31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 31 मई 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ेंः कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय खामोश रही संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.