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Triple Talaq: ट्रांसजेंडर के चक्कर में शादी के 32 साल बाद पत्नी को दिया तीन तलाक, दोस्तों संग मिलकर रोज पीटता है...

उत्तर पूर्वी दिल्ली में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. 6 बच्चों की मां ने अपने पति पर तलाक देने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है. 6 महीने से थाने का चक्कर काट रही महिला को अब न्याय की आस जगी है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

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Published : Mar 2, 2023, 8:22 PM IST

Updated : Mar 2, 2023, 8:34 PM IST

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दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया को अपना दर्द बयां करती पीड़िता.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पति ट्रांसजेंडर के प्यार में है. उसके कारण पत्नी को पीटता था. उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला छह महीने से थाने का चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद वह ट्रिपल तलाक का केस दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट गई. कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को भजनपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद से पति फरार है.

8 से 10 लोगों को बुलाकर टॉर्चर करता है पतिः पीड़िता ने बताया कि पति प्रॉपर्टी डीलर है. उसके काफी महिलाओं से संबंध हैं. घर में आए दिन महिलाओं को लाता है. विरोध करने पर मारपीट करता है. बाहरी 8 से 10 लोगों को बुलाकर पिटाई करता है. इस कारण मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूं.

वहीं, डीसीपी जॉय एंड टिर्की ने बताया कि पीड़ित महिला भजनपुरा इलाके की रहने वाली है. उसने अपनी शिकायत में बताया है कि शादी 32 साल पहले हुई थी. 6 बच्चे हैं. पति ने उसे छोड़कर एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली. बाद में सामाजिक दबाव की वजह से उसने एक दूसरी महिला से भी शादी कर ली. इसके बाद से ही वह उस पर घर खाली करने के लिए दबाव बना रहा था. घर खाली नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था.

ये भी पढे़ंः ग्रेटर नोएडाः कार पर स्टंट कर रील बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई, 26 हजार का लगाया जुर्माना

महिला ने बताया कि पति ने सात जुलाई 2022 को उसे तीन बार तलाक कहकर घर से निकलने के लिए कहा. इसकी शिकायत लेकर जब भी थाने जाती थी, पुलिस लौटा देती थी. DCP ने कहा कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ में भेजा गया है. उसकी शिकायत के आधार पर भजनपुरा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

बता दें, एक अगस्त 2019 को, संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें "तत्काल "तीन तलाक" को अपराध बनाने का प्रस्ताव था. जिसके मुताबिक " पत्नी को तीन तलाक देने वाले को तीन साल की सजा का प्रावधान है. पीड़ित महिला ने कहा कि उसके पति ने उस पर अत्याचार किया है, उसे यातनाएं दी हैं. बच्चों के लालन-पालन के लिए भी उसने पैसे नहीं दिया है. उसे सजा मिलनी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः Former Air Force office Suicide: शादी के एक साल बाद पूर्व एयरफोर्स अधिकारी ने किया सुसाइड, आहत पत्नी ने भी दी जान

दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया को अपना दर्द बयां करती पीड़िता.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पति ट्रांसजेंडर के प्यार में है. उसके कारण पत्नी को पीटता था. उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला छह महीने से थाने का चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद वह ट्रिपल तलाक का केस दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट गई. कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को भजनपुरा थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद से पति फरार है.

8 से 10 लोगों को बुलाकर टॉर्चर करता है पतिः पीड़िता ने बताया कि पति प्रॉपर्टी डीलर है. उसके काफी महिलाओं से संबंध हैं. घर में आए दिन महिलाओं को लाता है. विरोध करने पर मारपीट करता है. बाहरी 8 से 10 लोगों को बुलाकर पिटाई करता है. इस कारण मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूं.

वहीं, डीसीपी जॉय एंड टिर्की ने बताया कि पीड़ित महिला भजनपुरा इलाके की रहने वाली है. उसने अपनी शिकायत में बताया है कि शादी 32 साल पहले हुई थी. 6 बच्चे हैं. पति ने उसे छोड़कर एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली. बाद में सामाजिक दबाव की वजह से उसने एक दूसरी महिला से भी शादी कर ली. इसके बाद से ही वह उस पर घर खाली करने के लिए दबाव बना रहा था. घर खाली नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था.

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महिला ने बताया कि पति ने सात जुलाई 2022 को उसे तीन बार तलाक कहकर घर से निकलने के लिए कहा. इसकी शिकायत लेकर जब भी थाने जाती थी, पुलिस लौटा देती थी. DCP ने कहा कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ में भेजा गया है. उसकी शिकायत के आधार पर भजनपुरा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

बता दें, एक अगस्त 2019 को, संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें "तत्काल "तीन तलाक" को अपराध बनाने का प्रस्ताव था. जिसके मुताबिक " पत्नी को तीन तलाक देने वाले को तीन साल की सजा का प्रावधान है. पीड़ित महिला ने कहा कि उसके पति ने उस पर अत्याचार किया है, उसे यातनाएं दी हैं. बच्चों के लालन-पालन के लिए भी उसने पैसे नहीं दिया है. उसे सजा मिलनी चाहिए.

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Last Updated : Mar 2, 2023, 8:34 PM IST

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