नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसे शख्स को जमानत दी है, जिस पर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हिंसक भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले के ज्यादातर आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं. ऐसे में उसकी हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है. इसलिए आरोपी को 10 हज़ार के मुचलके व एक जमानती देने पर रिहा कर दिया गया.
कड़कड़डुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अजय गोस्वामी वाले मामले में सुनवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ शास्त्री पार्क पुलिस ने दंगा और आगजनी सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि "यह रिकॉर्ड प्रमाण की बात है कि इस मामले में आरोपी विष्णु ही एकमात्र ऐसा आरोपी जिसे अभी तक जमानत नहीं मिली है. अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. आवेदक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र अभी भी बाकी है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है.
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कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी की सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि आरोपी अदालत की आज्ञा के बिना देश छोड़कर कही नही जाएगा. वह किसी भी गवाह को मिलने को कोशिश नहीं करेगा. साथ ही अपना रिहायशी पता जब भी बदलेगा तो तुरंत ही जांच अधिकारी की सूचित करेगा. यदि आरोपी कोर्ट के निर्देशों की अवेहलना करता पाया गया, तो उसकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. गौरतलब है कि दिल्ली दंगों से जुड़े एक वीडियो में गोस्वामी की पहचान की गई थी, और एक गवाह ने उन्हें दंगाइयों में से एक के रूप में नामित किया था.
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