नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Corporation Election) में आम आदमी पार्टी से वार्ड पार्षद के टिकट के लिए 90 लाख रुपये दिए जाने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को रिमांड में भेज दिया है. बता दें एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने आम आदमी पार्टी से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इन तीनों आरोपियों को बुधवार शाम राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां आरोपी ओम सिंह और शंकर त्रिपाठी को दो दिन की ACB रिमांड पर भेजा गया और एक आरोपी प्रिंस को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश नवीन गुप्ता की अदालत में तीनों आरोपियों को पेश किया गया था. एसीबी ने ओम सिंह और शंकर त्रिपाठी की तीन-तीन दिन की हिरासत की मांग की थी, वहीं एक आरोपी प्रिंस को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ओम सिंह और शंकर त्रिपाठी को दो दो दिन की एसीबी की रिमांड पर भेज दिया. वहीं प्रिंस को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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क्या है मामलाः यह पूरा मामला कमला नगर के वार्ड नम्बर 69 का है. जहां आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से पार्षद के टिकट की मांग की थी. शोभा का आरोप है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपये की मांग की थी. हालांकि इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपये अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपये वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए थे. शोभा के मुताबिक, बाकी 35 लाख रुपये टिकट में नाम आने के बाद देने थे.