ETV Bharat / state

मारपीट मामले में केजरीवाल के विधायक को कोर्ट से मिली राहत - aap mla case

AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को NDMC अधिकारियों के साथ मारपीट के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है.

मारपीट मामले में AAP विधायक को कोर्ट से मिली राहत, etv bharat
author img

By

Published : Sep 12, 2019, 10:55 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को राहत दी है. त्रिपाठी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

aap विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत
स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.13 सितंबर तक त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

क्या था मामला
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ने त्रिपाठी के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है.
घटना 5 सितंबर की है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने FIR में आरोप लगाया है कि जब वे आजादपुर इलाके में साफ सफाई के काम की निगरानी कर रहे थे उस समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए मारपीट की और मोबाइल छीन लिया.
मारपीट में इंस्पेक्टर को चोटें आई जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया.

जल भराव की शिकायत करने पहुचें थे
अखिलेश पति त्रिपाठी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस केस में फंसाया गया है. ये FIR उनकी शिकायत के बदले में दर्ज किया गया. वे 5 सितंबर को अपने इलाके में जल जमाव की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे.
वहां उन्होंने नगर निगम के इंस्पेक्टर को कॉल किया जिसका इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद विधायक स्थानीय लोगों के साथ इंस्पेक्टर के दफ्तर पहुंचे और जल जमाव की वजह के बारे में पूछताछ की.

विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट
त्रिपाठी के मुताबिक पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. इंस्पेक्टर ने अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को राहत दी है. त्रिपाठी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

aap विधायक को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत
स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.13 सितंबर तक त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

क्या था मामला
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ने त्रिपाठी के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है.
घटना 5 सितंबर की है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने FIR में आरोप लगाया है कि जब वे आजादपुर इलाके में साफ सफाई के काम की निगरानी कर रहे थे उस समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए मारपीट की और मोबाइल छीन लिया.
मारपीट में इंस्पेक्टर को चोटें आई जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया.

जल भराव की शिकायत करने पहुचें थे
अखिलेश पति त्रिपाठी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस केस में फंसाया गया है. ये FIR उनकी शिकायत के बदले में दर्ज किया गया. वे 5 सितंबर को अपने इलाके में जल जमाव की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे.
वहां उन्होंने नगर निगम के इंस्पेक्टर को कॉल किया जिसका इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद विधायक स्थानीय लोगों के साथ इंस्पेक्टर के दफ्तर पहुंचे और जल जमाव की वजह के बारे में पूछताछ की.

विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट
त्रिपाठी के मुताबिक पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. इंस्पेक्टर ने अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को राहत दी है। त्रिपाठी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 13 सितंबर तक त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

 


Body:उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ने त्रिपाठी के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। घटना 5 सितंबर की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि जब वे आजादपुर इलाके में साफ सफाई के काम की निगरानी कर रहे थे उस समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। मारपीट में इंस्पेक्टर को चोटें आई जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया।


Conclusion:अखिलेश पति त्रिपाठी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस केस में फंसाया गया है। ये एफआईआर उनकी शिकायत के बदले में दर्ज किया गया। वे 5 सितंबर को अपने इलाके में जलजमाव की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने नगर निगम के इंस्पेक्टर को काल किया जिसका इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद विधायक स्थानीय लोगों के साथ इंस्पेक्टर के दफ्तर पहुंचे और जलजमाव की वजह के बारे में पूछताछ की। त्रिपाठी के मुताबिक पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इंस्पेक्टर ने अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को बुला लिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.