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कोरोना का कहर: नॉर्थ MCD की अहम बैठक, अधिनियम 1957 की धारा 376 लागू

नॉर्थ एमसीडी ने कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 376 राजधानी में लागू की है. इसके जरिये निगम के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, गेस्ट हाउस, मॉल बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, भोजनालय में नोटिफिकेशन भेजा गया है. इन नियमों का पालन 31 मार्च तक करना है.

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Published : Mar 16, 2020, 9:09 PM IST

Updated : Mar 16, 2020, 11:34 PM IST

north mcd will implement section 376 of act 1957 in delhi due to corona
नॉर्थ MCD का कोरोना वायरस पर फैसला

नई दिल्ली: महामारी की शक्ल ले चुके कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल 12 मार्च को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें कोरोना वायरस को महामारी का दर्जा दिया गया था और अब निगम ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 376 अपने पूरे अधिकार क्षेत्र के अंदर लागू कर दी है.

31 मार्च तक नियमों का पालन करना अनिवार्य

साथ ही साथ अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने काफी सख्त कानून भी कोरोनावायरस को देखते हुए लागू कर दिए हैं. जिसकी नोटिफिकेशन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में भेज दी गई है. इस पूरे नोटिफिकेशन को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मॉल, बैंक्विट हॉल आदि में भी भेजा जा रहा है. जहां अब इन सभी नियमों का 31 मार्च 2020 तक पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.

नॉर्थ MCD का कोरोना वायरस पर फैसला

साबुन और सैनिटाइजर की सुविधा हो जरूर

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, बैंक्विट हॉल, मॉल को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उनके संस्थान के अंदर प्रवेश के निकट संक्रमण मुक्त करने की सुविधा यानी कि हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध हो.

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जुर्म माना जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह सभी निर्देश 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे.

नई दिल्ली: महामारी की शक्ल ले चुके कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल 12 मार्च को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें कोरोना वायरस को महामारी का दर्जा दिया गया था और अब निगम ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 376 अपने पूरे अधिकार क्षेत्र के अंदर लागू कर दी है.

31 मार्च तक नियमों का पालन करना अनिवार्य

साथ ही साथ अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने काफी सख्त कानून भी कोरोनावायरस को देखते हुए लागू कर दिए हैं. जिसकी नोटिफिकेशन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों में भेज दी गई है. इस पूरे नोटिफिकेशन को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मॉल, बैंक्विट हॉल आदि में भी भेजा जा रहा है. जहां अब इन सभी नियमों का 31 मार्च 2020 तक पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है.

नॉर्थ MCD का कोरोना वायरस पर फैसला

साबुन और सैनिटाइजर की सुविधा हो जरूर

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, बैंक्विट हॉल, मॉल को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उनके संस्थान के अंदर प्रवेश के निकट संक्रमण मुक्त करने की सुविधा यानी कि हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध हो.

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जुर्म माना जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह सभी निर्देश 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे.

Last Updated : Mar 16, 2020, 11:34 PM IST
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