नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने ईडी को मामले में सभी आरोपितों को जरूरी दस्तावेज देने का निर्देश दिया.
साथ ही मामले में आरोपितों के इलाज पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो वाजिब हो वही इलाज लिया जाए. जमानत जान से बढ़कर नहीं होती है. गैर जरूरी दवा लेने से उसका साइडइफेक्ट भी पड़ता है. कुछ आरोपितों ने चिकित्सा आधार पर कोर्ट से जमानत लेने के लिए अपनी खराब सेहत और चल रहे इलाज को लेकर दलील दी थी. इस टिप्पणी के बाद ने मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को तय कर दी.
कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश हुए सिसोदियाः मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश किया गया. हाफ बाजू की मेहरूम रंग की शर्ट पहने सिसोदिया सुरक्षाकर्मियों के घेरे में मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम में दाखिल हुए. कोर्ट से जाते समय भी वह कोर्ट रूम से मुस्कुराते हुए ही बाहर निकले.
इससे पहले मनीष सिसोदिया 20 सितंबर को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज सभी आरोपितों को देने का निर्देश दिया था. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर के लिए तय कर दी थी.
सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
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