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'आजादपुर मंडी के पास फंसे हजारों मजदूरों को खाना उपलब्ध कराए दिल्ली सरकार' - दिल्ली हाईकोर्ट

पोटैटो एंड ओनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जिसमें आजादपुर मंडी के पास फंसे एक हजार मजदूरों को खाना उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

Azadpur mandi
आजादपुर मंडी
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Published : Jun 2, 2020, 7:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आजादपुर मंडी के आसपास फंसे करीब एक हजार मजदूरों को खाना देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.



फंसे हैं करीब एक हजार मजदूर

याचिका पोटैटो एंड ओनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने दायर किया है. वकील सुमित राणा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि आजादपुर मंडी के पास बनाए गए आश्रय स्थल में करीब एक हजार मजदूर फंसे हुए हैं. याचिका में मांग की गई है कि इन मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.


रात और दिन का खाना उपलब्ध कराएं

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे आजादपुर मंडी के पास बने दो हंगर रिलीफ सेंटर्स को इतना पका हुआ खाना मुहैया कराया जाए ताकि वहां फंसे हुए मजदूरों को दिन और रात का खाना रोज मिल सके.

दिल्ली सरकार की ओर से वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि इलाके के एसडीएम से उनकी फोन पर बात हुई थी, जिसमें बताया गया कि मॉडल टाउन सबडिवीजन में 34 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जबकि दो हंगर रिलीफ सेंटर्स आजादपुर मंडी के पास चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आजादपुर मंडी के आसपास फंसे करीब एक हजार मजदूरों को खाना देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.



फंसे हैं करीब एक हजार मजदूर

याचिका पोटैटो एंड ओनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने दायर किया है. वकील सुमित राणा के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि आजादपुर मंडी के पास बनाए गए आश्रय स्थल में करीब एक हजार मजदूर फंसे हुए हैं. याचिका में मांग की गई है कि इन मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए.


रात और दिन का खाना उपलब्ध कराएं

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे आजादपुर मंडी के पास बने दो हंगर रिलीफ सेंटर्स को इतना पका हुआ खाना मुहैया कराया जाए ताकि वहां फंसे हुए मजदूरों को दिन और रात का खाना रोज मिल सके.

दिल्ली सरकार की ओर से वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि इलाके के एसडीएम से उनकी फोन पर बात हुई थी, जिसमें बताया गया कि मॉडल टाउन सबडिवीजन में 34 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जबकि दो हंगर रिलीफ सेंटर्स आजादपुर मंडी के पास चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 9 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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