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DUSU चुनाव: SFI के छात्रों का नामांकन नहीं भरने देने पर DU को HC से मिला नोटिस - दिल्ली विश्वविद्यालय

HC ने DU प्रशासन, इसके मुख्य चुनाव अधिकारी और मौरिस नगर थाने के एसएचओ को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल यानि 12 सितंबर को होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव का परिणाम उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दिया नोटिस
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Published : Sep 11, 2019, 10:39 PM IST

नई दिल्ली: छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े तीन छात्रों की छात्रसंघ के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस संजीव सचदेवा ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, इसके मुख्य चुनाव अधिकारी और मौरिस नगर थाने के एसएचओ को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल यानि 12 सितंबर को होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव का परिणाम उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

SFI ने ABVP पर लगाए गंभीर आरोप

याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रवि कुमार चौहान, नोएल बेनी और परमानंद शर्मा ने दायर की है, याचिका में कहा गया है कि जब वो पिछले 4 सितंबर को अपना नामांकन भरने गए थे तो एबीवीपी के सदस्यों ने उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया. उन तीनों में से एक छात्र को उपद्रवी तत्वों ने पकड़ लिया और नामांकन पत्र छीन लिया, वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी लेकिन उन्होंने ये सब नहीं रोका. बता दें कि 4 सितंबर नामांकन भरने का आखिरी दिन था.

याचिका में कहा गया है कि उनका नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने को अवैध करार दिया जाए. जिन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

नई दिल्ली: छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े तीन छात्रों की छात्रसंघ के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस संजीव सचदेवा ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, इसके मुख्य चुनाव अधिकारी और मौरिस नगर थाने के एसएचओ को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल यानि 12 सितंबर को होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव का परिणाम उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा.

SFI ने ABVP पर लगाए गंभीर आरोप

याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रवि कुमार चौहान, नोएल बेनी और परमानंद शर्मा ने दायर की है, याचिका में कहा गया है कि जब वो पिछले 4 सितंबर को अपना नामांकन भरने गए थे तो एबीवीपी के सदस्यों ने उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया. उन तीनों में से एक छात्र को उपद्रवी तत्वों ने पकड़ लिया और नामांकन पत्र छीन लिया, वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी लेकिन उन्होंने ये सब नहीं रोका. बता दें कि 4 सितंबर नामांकन भरने का आखिरी दिन था.

याचिका में कहा गया है कि उनका नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने को अवैध करार दिया जाए. जिन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े तीन छात्रों की छात्रसंघ के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, इसके मुख्य चुनाव अधिकारी और मौरिस नगर थाने के एसएचओ को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


Body:आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल यानि 12 सितंबर को होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव का परिणाम उसके अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रवि कुमार चौहान, नोएल बेनी और परमानंद शर्मा ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जब वे पिछले 4 सितंबर को अपना नामांकन भरने गए थे तो एबीवीपी के सदस्यों ने उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया। उन तीनों में से एक छात्र को उपद्रवी तत्वों ने पकड़ लिया और नामांकन पत्र छीन लिया। वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी लेकिन उन्होंने ये सब नहीं रोका। आपको बता दें कि 4 सितंबर नामांकन भरने का आखिरी दिन था।




Conclusion:याचिका में कहा गया है कि उनका नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने को अवैध करार दिया जाए। जिन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
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