ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में बेल की लगाई अर्जी, आज होगी सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में बेल के लिए याचिका दाखिल की है. जमानत याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई हो सकती है. सिसोदिया की CBI रिमांड आज यानी शनिवार को ही खत्म हो रही है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Mar 3, 2023, 4:15 PM IST

Updated : Mar 4, 2023, 10:03 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत आवेदन दाखिल किया है. इस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है. मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर है. शनिवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है. इससे पहले ही उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जमानत आवेदन दे दिया है. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 10 गिरफ्तारियां की हैं जबकि सीबीआई ने 4 गिरफ्तारियां की हैं.

बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था. सिसोदिया की तरफ से तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलील से सहमत होते हुए 5 दिन की रिमांड स्वीकृत कर ली थी. शुक्रवार को सिसोदिया की तरफ से जमानत आवेदन दिया गया है हालांकि इस जमानत आवेदन पर तब तक कोई बहस नहीं होगी जब तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में नहीं भेज दिया जाता है. बता दें, सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद आज सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका का आवेदन दाखिल किया गया है.

28 फरवरी को डिप्टी CM पद से दिया था इस्तीफाः सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. शराब घोटाले में उनको 27 फरवरी को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. CBI ने AAP नेता को आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, सबूतों को मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले CBI दो बार पूछताछ कर चुकी है. 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर, कार्यालय और गांव में भी छापेमारी की थी.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा, कहा- पौधरोपण कर 10 साल तक करें देखभाल

क्या है मामला: बता दें, सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था. इसके साथ ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें उसने अब तक 9 गिरफ्तारियां की है. वहीं, सीबीआई ने इस मामले में 4 गिरफ्तारियां की हैं. दोनों ही एजेंसियों ने अपने-अपने प्राथमिक आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं. कोर्ट इन मामलों पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में पीआर कंपनी चलाने वाले विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महेंद्रु, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू, कारोबारी गौतम मल्होत्रा, अभिषेक बोइनपल्ली, विनय बाबू, शरथ रेड्डी और अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा राजेश जोशी और श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुनता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ेंः CM केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा, बोले- इस साल दिसंबर तक कर दिया जाएगा खत्म

नई दिल्लीः दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत आवेदन दाखिल किया है. इस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है. मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर है. शनिवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है. इससे पहले ही उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जमानत आवेदन दे दिया है. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 10 गिरफ्तारियां की हैं जबकि सीबीआई ने 4 गिरफ्तारियां की हैं.

बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था. सिसोदिया की तरफ से तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलील से सहमत होते हुए 5 दिन की रिमांड स्वीकृत कर ली थी. शुक्रवार को सिसोदिया की तरफ से जमानत आवेदन दिया गया है हालांकि इस जमानत आवेदन पर तब तक कोई बहस नहीं होगी जब तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में नहीं भेज दिया जाता है. बता दें, सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद आज सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका का आवेदन दाखिल किया गया है.

28 फरवरी को डिप्टी CM पद से दिया था इस्तीफाः सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. शराब घोटाले में उनको 27 फरवरी को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. CBI ने AAP नेता को आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, सबूतों को मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले CBI दो बार पूछताछ कर चुकी है. 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर, कार्यालय और गांव में भी छापेमारी की थी.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा, कहा- पौधरोपण कर 10 साल तक करें देखभाल

क्या है मामला: बता दें, सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था. इसके साथ ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें उसने अब तक 9 गिरफ्तारियां की है. वहीं, सीबीआई ने इस मामले में 4 गिरफ्तारियां की हैं. दोनों ही एजेंसियों ने अपने-अपने प्राथमिक आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं. कोर्ट इन मामलों पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में पीआर कंपनी चलाने वाले विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महेंद्रु, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू, कारोबारी गौतम मल्होत्रा, अभिषेक बोइनपल्ली, विनय बाबू, शरथ रेड्डी और अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा राजेश जोशी और श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुनता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ेंः CM केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा, बोले- इस साल दिसंबर तक कर दिया जाएगा खत्म

Last Updated : Mar 4, 2023, 10:03 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.