नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार विकास मिश्रा को 4 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विकास मिश्रा की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था.
पिछले 16 मार्च को स्पेशल जज अजय गुलाटी के समक्ष विकास मिश्रा को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. विकास मिश्रा तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा का भाई है. कोर्ट ने कहा था कि कोयला घोटाला मामले की साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो हिरासत के दौरान हर 24 घंटे के बाद विकास मिश्रा का मेडिकल चेकअप कराए.
आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने विकास मिश्रा की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि था इस मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं. ईडी ने विकास मिश्रा का पिछले 25 फरवरी और 15 मार्च को बयान दर्ज किया था.
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कौन-कौन हैं आरोपी
ईडी के मुताबिक, 27 नवंबर 2020 को सीबीआई ने ईसीएल कंपनी के कुनुकतोरिया इलाके के जीएम अमित कुमार धर के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज किया था. इस मामले में ईसीएल के काजोरा इलाके के जीएम जयेश चंद्र राय, ईसीएल आसनसोल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, ईसीएल के एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय, ईसीएल के काजोरा इलाके के सिक्योरिटी इंचार्ज देबाशीष मुखर्जी, अनूप माजी और ईसीएल के दूसरे अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.