नई दिल्ली: टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में संबेधित कोर्ट का रुख कर सके.
26 फरवरी को अग्रिम जमानत हो रही खत्म
शांतनु की अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है. पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया.
दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था. पुलिस तीनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है.
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दिशा रवि पर डाक्यूमेंट शेयर करने का आरोप
पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. पदिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.