नई दिल्लीः टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया को लीक न करें. दिशा रवि ने याचिका में मीडिया संस्थानों पर व्हाट्सएप चैट के हिस्सों को प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की है.
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याचिका में कुछ न्यूज चैनलों पर इस केस से संबंधित रिपोर्ट दिखाते समय उसकी निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करे कि न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करें. न्यूज चैनलों ने जिस तरह की खबरें प्रसारित की है उससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.
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मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की है. उसे बंगलुरु से बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली लाया गया. याचिका में मीडिया संस्थानों पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप लगाया गया है. पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था.
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Toolkit matter: Disha Ravi approaches Delhi High Court seeking direction to Delhi Police to not leak any investigation material including alleged contents of private chats/communication by the petitioner to any third party, including the media. pic.twitter.com/fUUbOHjjuY
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— ANI (@ANI) February 18, 2021
टूलकिट को एडिट कर आगे बढ़ाने का आरोप
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्यूमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.
क्या-क्या हैं आरोप
यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया. उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज किया है.