नई दिल्ली: बाहरी जिला के नांगलोई इलाके में शनिवार को मोहर्रम के अवसर पर पुलिस और आम पब्लिक पर पथराव करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगों सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार मामले में SHO नांगलोई प्रभु दयाल, इंस्पेक्टर नानग राम और हेडकांस्टेबल के बयान पर यह एफआईआर दर्ज की गई है.
इसमें बताया गया है कि ताजिया जुलूस में शामिल लोग तय रूट से अलग होकर जाने लगे. रोकने पर पुलिस से उनकी धक्का-मुक्की हुई. लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, जबकि स्टेडियम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी. 6-7 ठेले पर आए ताजिये के ऑर्गनाइजर्स भीड़ को स्टेडियम के अंदर जाने के लिए उकसाने लगे. इनमें से कुछ लोगों के हाथों में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, डंडे आदि हथियार थे. पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव करना शुरु कर दिया. भीड़ में शामिल एक शख्स ने SI पर चाकू से भी हमला किया.
इंस्पेक्टर प्रभु दयाल के बयान पर दूसरी FIR दर्ज की गई है. जिसमें आईपीसी की कई धाराओं सहित Prevention of Damage to Public Property Act की धारा 3 और 4 लगाई गई है. घटना की जगह नांगलोई चौक बताया गया है.
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जबकि तीसरी एफआईआर हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई है. जिसमें आईपीसी की कई धाराओं सहित Prevention of Damage to Public Property Act की धारा 3 और 4 के केस दर्ज किया गया है. घटना की जगह नांगलोई मेट्रो स्टेशन बताया गया है. वीडियो, सीसीटीवी फुटेज की मदद से से जांच की जा रही है. कई टीम बनाई गई है जो छानबीन कर रही है. पुलिस आरोपियों की भी शिनाख्त कर रही है.
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