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ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई आज

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई करेगा.

karkardooma court delhi
कड़कड़डूमा कोर्ट
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Published : Feb 8, 2021, 9:42 AM IST

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपने खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर अगली सुनवाई करेंगे.

'मीडिया ट्रायल किया जा रहा'

पिछले 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं.

उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. बता दें कि ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.

एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग किया.

'पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए'

ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए घए.

29 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार

17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल किया जाएगा. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन के सहयोगी को मिली जमानत

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अपने खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर अगली सुनवाई करेंगे.

'मीडिया ट्रायल किया जा रहा'

पिछले 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं.

उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. बता दें कि ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.

एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग किया.

'पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए'

ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए घए.

29 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार

17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल किया जाएगा. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन के सहयोगी को मिली जमानत

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