नई दिल्ली/नोएडा: 15 दिसंबर 2023 से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए नए नियम लागू हो चूके हैं. नए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. अब यमुना एक्सप्रेस-वे पर कार और हल्के वाहनों की स्पीड लिमिट को 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक बस आदि भारी वाहनों की स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है. यह नया नियम 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा. यह निर्णय इस दौरान कोहरे और ठंडे मौसम की स्थिति के कारण लिया गया है, जिससे सड़कों पर दृश्यता बहुत कम हो जाती है.
स्पीड में किया गया ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है. बीते साल दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 135 लोग घायल हुए. यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह कहते हैं कि, "हर साल की तरह बढ़ते ठंड और कोहरे के प्रभाव को देखते हुए 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट तय कर दी गई है."
यह भी पढ़ें- Delhi Crime: यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में प्लॉट देने के नाम पर बीएसएफ के अधिकारी को लगाई चपत
चालकों को मिलेगी ये सुविधा: डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक्सप्रेस वे पर कोहरे व मौसम की जानकारी देने वाले साइनेज, गति की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाए जाएगें. टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पैंफ्लेट की व्यवस्था की जाएगी. रात के समय वाहन चालक नींद में किसी दुर्घटना का शिकार न हो इसके लिए रात 12 से सुबह पांच बजे तक टोल पर कर्मचारियों की टीम चालकों को चाय पिलाने के साथ ही ठंडे पानी से मुंह धूलवाने के लिए रोकेगी.
सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान: सुरक्षा उपायों के तहत क्रेन की संख्या 8 से बढ़ाकर 16, एंबुलेंस 6 से 12, सीसीटीवी कैमरे 42 से 106 व पेट्रोलिंग वाहन 6 से बढ़ाकर 12 किए जाएंगे. सीसीटीवी की संख्या बढ़ाकर यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड की भी निगरानी की जाएगी. इसके अलावा 15 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति कम करने, रिफ्लेक्टर टेप, सीसीटीवी कैमरे लगवाने और गश्त बढ़ाने के भी निर्देश प्राधिकरण ने दिए हैं.