नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले की कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक के मामले में गुरूवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राजा भैया की याचिका पर भानवी सिंह ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. इसके साथ ही भानवी सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की है. अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.
दरअसल, जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अप्रैल माह में अर्जी लगाई थी. 10 अप्रैल को हुई सुनवाई में राजा भैया की तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने उनकी पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था. तब अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 23 मई तक के लिए स्थगित कर दी. 23 मई को सुनवाई के बाद मामला 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. मामला पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश शुनाली गुप्ता की कोर्ट में है.
1995 में हुई थी राजा भैया और भानवी सिंह की शादी
गौरतलब है कि राजा भैया की भानवी सिंह के साथ साल 1995 में शादी हुई थी. शादी के समय राजा भैया करीब 25 वर्ष के थे और भानवी सिंह की उम्र 20 वर्ष थी. उनके चार बच्चे हैं. कुछ वर्षों से दोनों के बीच रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया था. इस बीच, भानवी सिंह राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली स्थित आवास पर रहने लगीं. राजा भैया ने तलाक याचिका में आरोप लगाया है कि भानवी ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इन्कार कर दिया है. रघुराज प्रताप सिंह की ओर से पत्नी से तलाक के लिए 2022 में याचिका दायर की गई थी. याचिका में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा गया है.
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